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विद्युत बकाएदारों को मौका, सरचार्ज के रूप में लगाई धनराशि में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट Aligarh news

विद्युत बकाएदारों के लिए विभाग द्वारा एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी एलएमवी 0-1 (घरेलू) एवं एलएमवी-5 (निजी नलकूप) के बकाएदारों को विद्युत बकाए पर सरचार्ज के रूप में लगाई गई धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Tue, 02 Mar 2021 01:42 PM (IST)Updated: Tue, 02 Mar 2021 01:43 PM (IST)
विद्युत बकाएदारों को मौका, सरचार्ज के रूप में लगाई धनराशि में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट Aligarh news
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपना पंजीकरण करवाना होगा।

अलीगढ़, जेएनएन : विद्युत बकाएदारों के लिए विभाग द्वारा एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी एलएमवी 0-1 (घरेलू) एवं एलएमवी-5 (निजी नलकूप) के बकाएदारों को विद्युत बकाए पर सरचार्ज के रूप में लगाई गई धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह जानकारी विद्युत खंड चतुर्थ के उपखंड अधिकारी सुदामा प्रसाद ने देते हुए बताया कि योजना एक मार्च से 15 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपना पंजीकरण करवाना होगा। उपभोक्ता अपना पंजीकरण एसडीओ कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों पर ऑनलाइन या स्वयं वेबसाइट www.upenergy.in पर करा सकते हैं।

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बिल वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है

विद्युत खंड चतुर्थ के उपखंड अधिकारी सुदामा प्रसाद ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण के समय खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता का समस्त विवरण यथा पंजीकरण हेतु देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान की स्थिति इत्यादि परिलक्षित होंगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ता का फोन नम्बर एवं बिल संशोधन का विकल्प लिया जाएगा। उपभोक्ताओं को जनवरी 2021 तक के विद्युत बीजक में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत जमा करना होगा। जिसके बाद ही उनका पंजीकरण पूर्ण होगा। मैन्युअल रसीद से भुगतान प्राप्त नहीं होगा। सभी भुगतान ऑनलाइन-ओटीएस मद में लिए जाएंगे। उपभोक्ता बिल संशोधन का विकल्प चुनता है तो सम्बन्धित विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा सात दिन में बिल ऑनलाईन संशोधित करेंगे। मैसेज के माध्यम से संशोधित बिल की सूचना दी जाएगी। संशोधित बिल वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है। एसडीओ ने बताया कि इस योजना के तहत बकाएदारों द्वारा बिल जमा नहीं किया गया तो आरसी जारी कर कार्रवाई की जाएगी।


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