Break on Road accident:सड़क हादसों में तेज रफ्तार से हो रही मौतों पर अब ऐसे लगेगा ब्रेक, जानिए विस्तार से Aligarh News
प्रदेश भर में होने वाले सड़क हादसों में तेज रफ्तार के चलते हो रही मौतों को लेकर सरकार ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की तैयारी सरकार ने की है।
अलीगढ़[जेएनएन]: प्रदेश भर में होने वाले सड़क हादसों में तेज रफ्तार के चलते हो रही मौतों को लेकर सरकार ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की तैयारी सरकार ने की है। शहर, निकाय और देहात क्षेत्र में ऐसे वाहनों की स्पीड निर्धारित कर दी गई है। तय स्पीड से तेज वाहन दौड़ाया तो वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त करने के अलावा कठोर कार्रवाई की जाएगी। वाहनों की रफ्तार पर नजर रखने और कार्रवाई करने का जिम्मा एआरटीओ प्रशासन को सौंपा गया है।
ओवरलोड व ओवरस्पीड पर लाइसेंस सीधे होगा निरस्त
आरटीओ प्रवर्तन फरीदुद्दीन ने बताया कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल डेढ़ लाख लोग मर जाते हैं। अब ओवरलोड व ओवरस्पीड वाहन चलाने वालों की धरपकड़ के साथ उनके लाइसेंस निरस्त करने व जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों को सख्ती से लागू कराया जा सकेगा। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर अब पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। पहले यह जुर्माना पांच सौ रुपये था।
शराब पीकर पकड़े गए तो लगेंगे दस हजार
अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो जुर्माने के तौर पर 10 हजार रुपये भरने पड़ेंगे। इससे नशे में वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। ड्राइङ्क्षवग के दौरान सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। किसी भी नियम को तोडऩे पर चालान या कुछ महीने की कैद भी हो सकती है। लाइसेंस भी रद किया जा सकता है।
वाहनों की स्पीड तय, रुकेंगे हादसे
शहर, निकाय और देहात क्षेत्र में वाहन की स्पीड तय की गई है। इसमें टू व्हीलर 40 किमी प्रतिघंटा, आठ सीटर वाहन 60 की रफ्तार से चलाया जा सकेगा। आरटीओ प्रवर्तन फरीदुद्दीन ने बताया कि इन वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जाएगा, ताकि रात में होने वाले हादसे रोके जा सकें। स्पीड से फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, पुलिस, अर्धसैनिक बल और प्राकृतिक आपदा से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी।