अलीगढ़ में कोरोना का कहर, 50 फीसद क्षमता से चलेंगे होटल-रेस्टोरेंट व सिनेमाघर
सभी जिम वाटर पार्क व स्वीमिग पूल अग्रिम आदेशों तक रहेंगे बंद अब रात 10 बजे से सुबह छह तक रहेगा नाइट कर्फ्यू।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। शुक्रवार को डीएम सेल्वा कुमारी जे. की तरफ से कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नए आदेश के मुताबिक शहर में अब रात्रि 10 से सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। अब तक रात 11 से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू था। वहीं, जिम, वाटर पार्क एवं स्वीमिग पूल बंद रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट, होल व सिलेमा हाल 50 फीसद क्षमता के संचालित होंगे।
गुरुवार को जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 1100 से ऊपर चली गई थी। ऐसे में शासन के नियमों के तहत जिले में एक हजार से अधिक सक्रिय मरीज होने पर सख्ती के निर्देश दिए गए थे। शुक्रवार को डीएम ने इसको लेकर नया आदेश जारी कर दिया। डीएम सेल्वा कुमारी जे. के मुताबिक अब जिले में सभी धार्मिक संस्थाओं व धार्मिक स्थानों पर कोरोना हेल्प डेस्क स्थापित कर मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। सभी स्वीमिग पूल, वाटर पार्क एवं जिम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमाघर 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे, कोरोना हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। 15 से 18 साल तक के छात्रों को टीकाकरण के लिए दो दिन का अवकाश दिया जाएगा। आइटी एवं आइटीईएस से संबंधित निजी कंपनियों में वर्क फ्राम होम की व्यवस्था लागू होगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में अधिकतम 100 से अधिक आमंत्रित अतिथि भाग ले सकेंगे। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत के हिसाब से लोग शामिल होंगे। सभी आयोजनों में दो गज की दूरी के नियम का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। आयोजनों में शामिल होने वाले सभी लोगों को मास्क का भी अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।