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अलीगढ़ के चर्चित शराब प्रकरण में दो और मुकदमों में आरोप तय Aligarh news

एडीजीसी जेपी राजपूत के मुताबिक शराब प्रकरण को लेकर गभाना थाना में दर्ज हुए मुकदमे में माफिया अनिल चौधरी ऋषि शर्मा मुनीष शर्मा विपिन यादव गंगाराम प्रधान दिगपाल नरेंद्र शिवकुमार आरोपित हैं। जबकि खैर थाने के मुकदमे में अनिल चौधरी सुधीर चौधरी विपिन यादव राजकुमार कपिल देव आरोपित हैं।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Sat, 23 Oct 2021 12:11 PM (IST)Updated: Sat, 23 Oct 2021 12:16 PM (IST)
अलीगढ़ के चर्चित शराब प्रकरण में दो और मुकदमों में आरोप तय Aligarh news
एडीजे 16 की अदालत में तारिक हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को गवाही की प्रक्रिया नहीं हो सकी।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। एडीजे नौ सुनील सिंह की अदालत में शुक्रवार को जहरीली शराब प्रकरण के दो मुकदमों में आरोपितों पर आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी की गई। दोनों में अब गवाही होगी।

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गभाना मामले में नौ नवंबर को होगी सुनवाई

एडीजीसी जेपी राजपूत के मुताबिक, शराब प्रकरण को लेकर गभाना थाना में दर्ज हुए मुकदमे में माफिया अनिल चौधरी, ऋषि शर्मा, मुनीष शर्मा, विपिन यादव, गंगाराम प्रधान, दिगपाल, नरेंद्र, शिवकुमार आरोपित हैं। जबकि खैर थाने के मुकदमे में अनिल चौधरी, सुधीर चौधरी, विपिन यादव, राजकुमार, कपिल देव आरोपित हैं। दोनों मामलों में आरोपित पक्ष की ओर से डिस्चार्ज याचिका डाली गई थी, जो खारिज कर दी गई थीं। इसी कारण आरोप तय की प्रक्रिया भी नहीं हो पा रही थी। वहीं शुक्रवार को कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं। अब गभाना वाले मुकदमे में नौ नवंबर को सुनवाई होगी, जबकि खैर के मुकदमे में गवाही के लिए तीन नवंबर की तारीख नियत की गई है। पहली गवाही वादी की होगी।

अब 27 को होगी सुनवाई

अलीगढ़ । एडीजे 16 की अदालत में तारिक हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को गवाही की प्रक्रिया नहीं हो सकी। इसमें अब 27 अक्टूबर की तिथि नियत की गई है। एडीजीसी गोपाल सिंह राणा ने बताया कि बाबरी मंडी में हुई सांप्रदायिक हिंसा में तारिक की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसमें विनय वाष्र्णेय समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। विनय एटा जेल में है। वहीं मुकदमे में चार्ज फ्रेम हो चुका है। चार गवाही हो चुकी हैं। पांचवी गवाही होनी है, जो 27 अक्टूबर को होगी।

हत्या में जमानत अर्जी खारिज

अलीगढ़ । एडीजे 16 मोहम्मद नसीम की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपित महिला की जमानत अर्जी निरस्त की है। एडीजीसी गोपाल ङ्क्षसह राणा ने बताया कि छर्रा थाना क्षेत्र के नौ अगस्त 2018 को शरद गुप्ता की हत्या की गई थी। इसमें नामजद कस्बा छर्रा निवासी सपना ने जमानत के लिए अर्जी दायर की थी, जो खारिज कर दी गई है।


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