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UP Chunav 2022 : हाथरस में आचार संहिता के नियमों का पालन कराएं प्रत्याशी, आठ बजे के बाद प्रचार प्रसार पर दर्ज होगा मुकदमा

UP Chunav 2022 मतदान का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है प्रत्‍याशियों ने तेजी दिखाना शुरू कर दिया है। कोरोना के चलते चुनाव आयोग भी नई नई गाइड लाइन जारी कर रहा है। अब आयोग ने इंडाेर सभा के लिए 300 लोगों को सभा में इजाजत दी है।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Sat, 29 Jan 2022 11:17 AM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 11:17 AM (IST)
UP Chunav 2022 : हाथरस में आचार संहिता के नियमों का पालन कराएं प्रत्याशी, आठ बजे के बाद प्रचार प्रसार पर दर्ज होगा मुकदमा
चुनाव प्रचार को लेकर आयोग ने नई गाइड लाइन जारी की है।

हाथरस, जागरण संवाददाता। UP Chunav 2022 विधान सभा चुनावों को सकुशल एवं शांतिपूर्णढंग से संपन्न कराए जाने तथा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने को जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन ने कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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इंडोर सभा में 300 लोग आ सकते हैं

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 31 जनवरी तक कोई भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली,बाइक रैली आदि का आयोजन किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी राजनीतिक दलों द्वारा नहीं होगा, अन्यथा की दशा में संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इंडोर सभा का आयोजन 300 की क्षमता के आधार पर 50 प्रतिशत की उपस्थिति पर किया जा सकता है। हाउस टू हाउस प्रचार के दौरान अधिक संख्या में भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। आठ बजे के बाद किसी भी प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी,पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा, अन्यथा मुकदमा होगा। बिना अनुमति प्रचार वाहनों का संचालन न किया जाए। प्रचार प्रसार संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन कराने से पूर्व उसकी अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें, अनुमति न लेने की दशा में संबंधित व्यक्ति तथा प्रकाशन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। बैनर, पंपलेट, झंडे तथा सोशल मीडिया पर आडियो,वीडियो विजुअल के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

ये जानना है बहुत जरूरी

कार्यालय खोलने के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य है। मतदान स्थल से कार्यालय की दूरी 500 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसका विशेष रुप से ध्यान रखा जाए। प्रचार प्रसार के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। पब्लिक रूट, किसी चौराहों व गलियों में किसी भी प्रकार की बैठक,नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित नहीं किए जाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुये मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा।

अपर जिलाधिकारी न्यायिक मोइनुल इस्लाम ने जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों तथा मतदान एवं मतगणना, प्रचार प्रसार, विज्ञापनों के प्रकाशन, रैलियों तथा जनसभाओं के आयोजन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी बसंत अग्रवाल, उप जिलाधिकारी सासनी नीतू रानी, प्रभारी अधिकारी कलक्ट्रेट, समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित समस्त संबंधित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।


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