CAA Protest in UP : डॉ. कफील खान को NSA से राहत नहीं, भड़काऊ भाषण पर एडवाइजरी बोर्ड का फैसला
CAA Protest in UP भड़काऊ भाषण देने के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में नामजद होने के बाद जेल में बंद डॉ. कफील खान से फिलहाल रासुका नहीं हटाई जाएगी।
अलीगढ़, जेएनएन। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में चर्चा में आए चिल्डर्न वॉर्ड के इन्चार्ज रहे डॉ. कफील खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आयोजित धरना में भड़काऊ भाषण देने के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में नामजद होने के बाद जेल में बंद डॉ. कफील खान से फिलहाल रासुका नहीं हटाई जाएगी।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में भड़काऊ भाषण देने वाले डॉ. कफील खान पर तामील एनएसए नहीं हटाया जाएगा। इस पर राज्य स्तरीय एडवाइजरी बोर्ड ने अपना फैसला दे दिया है। डॉ. कफील इन दिनों मथुरा की जेल में बंद हैं।
गोरखपुर कांड से चर्चा में आए डॉ. कफील ने 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में आयोजित सभा के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी टिप्पणी की थी। इसके बाद 13 दिसंबर को सिविल लाइंस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। इसी बीच 15 दिसंबर को एएमयू में बवाल हुआ था। 29 जनवरी को यूपी एसटीएफ ने डॉ. कफील को मुंबई से गिरफ्तार किया और एक फरवरी को अलीगढ़ लाया गया। यहां से एक घंटे के अंदर मथुरा जेल भेज दिया।
10 फरवरी को सीजेएम कोर्ट से कफील को जमानत मिल गई, लेकिन तीन दिन तक उसे रिहा नहीं किया गया, बल्कि प्रशासन ने कफील पर रासुका की कार्रवाई कर दी। इसके खिलाफ डॉ.कफील ने सरकार से शिकायत की। 17 मार्च को राज्य स्तरीय एडवाइजरी बोर्ड ने डॉ. कफील, अलीगढ़ के जिलाधिकारी सीबी सिंह व एसएसपी को लखनऊ बुलाया और तीनों का पक्ष सुना था। इसके बाद बोर्ड ने एनएसए की कार्रवाई उचित मानी है। इसकी जानकारी अब प्रशासन को हुई है।