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अलीगढ़ में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू की पत्नी व बेटी की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मंजूर

इसी मुकदमे के आधार पर पुलिस ने गुड्डू व उनके दोनों बेटों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 18 Feb 2021 02:17 AM (IST)Updated: Thu, 18 Feb 2021 02:17 AM (IST)
अलीगढ़ में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू की पत्नी व बेटी की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मंजूर
अलीगढ़ में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू की पत्नी व बेटी की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मंजूर

जासं, अलीगढ़ : सिविल लाइन थाने में जमीन की धोखाधड़ी के मामले में आरोपित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू की पत्नी व बेटी की अग्रिम जमानत प्रयागराज हाईकोर्ट से मंजूर हो गई है। इसी मुकदमे के आधार पर पुलिस ने गुड्डू व उनके दोनों बेटों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।

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2019 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मेडिकल रोड स्थित सोसाइटी की प्रापर्टी को लेकर सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें तेजवीर सिंह गुड्डू, उनके बेटे दीपक व कार्तिक के अलावा पत्नी शिखा व बेटी भी नामजद थीं। गुड्डू, दीपक व कार्तिक पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है। तीनों जेल में हैं। मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर दीक्षित ने बताया कि पत्नी व बेटी की जमानत याचिका प्रयागराज हाईकोर्ट में मंजूर हो गई है। इसे स्थानीय कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है।

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साइबर अपराधी की

जमानत अर्जी निरस्त

जासं, अलीगढ़ : पेटीएम पर फर्जी खाता बनाकर लोगों को ठगने वाले गोरखपुर के साइबर अपराधी अफरोज अब्बासी की जमानत याचिका अब सेशन कोर्ट से भी खारिज हो गई। अब आरोपित के पिता ने हाईकोर्ट की शरण ली है। शहर की डाक्टर से ठगी के मामले में साइबर थाना पुलिस ने छह फरवरी को महराजगंज निवासी अफरोज अब्बासी को गोरखपुर से गिरफ्तार किया था। आरोपित 40 लोगों के साथ गिरोह बनाकर ठगी करता था। एक बार पुलिस उसे रिमांड पर भी ले चुकी है। आरोपित ने निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में अपील की थी।


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