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अलीगढ़ में पान वाली कोठी की मालकिन की करोड़ों की संपत्ति का बैनामा कराने का आरोप, मुकदमा

कोर्ट के आदेश पर वारिसान ने बन्नादेवी थाने में लिखाई रिपोर्ट पूर्व मंत्री ख्वाजा हलीम की बहन व भांजे को भी कराया नामजद।

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Aug 2021 01:51 AM (IST)Updated: Mon, 02 Aug 2021 01:51 AM (IST)
अलीगढ़ में पान वाली कोठी की मालकिन की करोड़ों की संपत्ति का बैनामा कराने का आरोप, मुकदमा
अलीगढ़ में पान वाली कोठी की मालकिन की करोड़ों की संपत्ति का बैनामा कराने का आरोप, मुकदमा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : सिविल लाइन क्षेत्र के दोदपुर स्थित पान वाली कोठी की मालकिन अनवर जहां बेगम की करोड़ों की जमीन को कुछ लोगों ने मुख्यतारनामा के आधार पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये बैनामा कर बेच डाला। इस मामले में उनके वारिसान की ओर से कोर्ट के आदेश पर थाना बन्नादेवी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें पूर्व मंत्री ख्वाजा हलीम की बहन व दो भांजों समेत 15 लोगों को नामजद कराया गया है।

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मूलरूप से दिल्ली के पटौदी हाउस निवासी व हाल निवासी पान वाली कोठी दोदपुर के अहमद हलीम ख्वाजा ने रिपोर्ट में कहा है कि पान वाली कोठी की मालकिन अनवर जहां बेगम के इंतकाल के बाद वे एकमात्र वारिस हैं। उनकी शहर में सिविल लाइन, टनटनपाड़ा समेत कई स्थानों पर कीमती जमीन है। आरोप है कि अब्दुल्ला ग‌र्ल्स कालेज स्थित दिलराम काटेज के अहमद हुसैन शेरवानी ने 19 जुलाई 2010 में मुख्यतारनामा दर्शाते हुए इन कीमती जमीनों का कूटरचित दस्तावेजों के जरिये कई लोगों के नाम कोल तहसील में बैनामा कर दिया है। आरोप है जिस मुख्तारनामा के आधार पर संपति बेचने का दावा किया गया है वह गलत है। क्योंकि कथित तौर पर रिहाना इलियास उर्फ मोना रिहाना जिसे काजीपाड़ा अलीगढ़ में रहना बताया गया है व मुख्तारनामा के अनुसार ही लंदन में रहती हैं। रिहाना के अलीगढ़ में रहने की बात पूरी तरह झूठी है। रिहाना के हक में दूसरे वारिस मोहम्मद खुसरो ख्वाजा पुत्र स्व. ख्वाजा मोहम्मद इलियास ने हिबा (दान) करना बताया है। हिबा में दर्ज पते के अनुसार ही मोहम्मद खुसरो कराची, पाकिस्तान में रहते थे। हिबा में इस्तेमाल स्टांप भी पाकिस्तानी है। इससे साफ होता है कि मोना रिहाना भी पाकिस्तानी नागरिक हैं और वर्तमान में लंदन के चार्ल बट को‌र्ट्स स्ट्रीट में रहती हैं, उन्हें वारिसान बताते हुए उनका मुख्यतारनामा होने का दावा किया गया है। आरोप है कि अहमद हुसैन ने इस दस्तावेज का दुरुपयोग कर करोड़ों की जमीनों को बेच दिया है। इस संबंध में उन्हें जानकारी हुई तो उन्होंने अहमद हुसैन से मिलकर आपत्ति दर्ज कराई। जिस पर आरोपित ने उसे धमकी देते हुए कहा कि मारकर दरिया में बहा देंगे। इसकी थाने से लेकर पुलिस के उच्चाधिकारियों तक से शिकायत की गई। सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इंस्पेक्टर बन्नादेवी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में अहमद हलीम ख्वाजा ने दिलबाग काटेज सिविल लाइन के अहमद हुसैन शेरवानी, मोहम्मद अली रोड ऊपरकोट के मोहम्मद खालिद, पहासू हाउस की रेशमा रियाज, खटीकान चौराहा देहलीगेट की शुगुफ्ता उवैस, टनटनपाड़ा के मोहम्मद रिजवान, शाहजमाल के मोहम्मद आदिल, नुसरत, मोहम्मद आदिल, शाहजमाल की सना, टनटनपाड़ा के खुर्शीद आलम, दिलराम काटेज की शबाना निजाम, आजाद नगर के शाकिर हुसैन, मदीना कालोनी सासनीगेट के मोहम्मद नबाव, जयगंज खाईडोरा के ग्यासुद्दीन अहमद, दिलराम काटेज के आहद शेरवानी और मदीना कालोनी निवासी रईस अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इनमें शबाना निजाम पूर्व मंत्री ख्वाजा हलीम की बहन हैं और आहद शेरवानी व रईस अहमद भांजे हैं। पुलिस जांच कर रही है।


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