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छह साल पुराने दुष्‍कर्म के मामले में आरोपित को दस साल की कैद Aligarh News

एडीजे-15 के न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा प्रथम ने पालीमुकीमपुर क्षेत्र में छह साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपित को दोषी ठहराते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई है। आरोपित को 21 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Published: Thu, 25 Mar 2021 04:34 PM (IST)Updated: Thu, 25 Mar 2021 04:34 PM (IST)
छह साल पुराने दुष्‍कर्म के मामले में आरोपित को दस साल की कैद  Aligarh News
आरोपित को 21 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।

अलीगढ़, जेएनएन। एडीजे-15 के न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा प्रथम ने पालीमुकीमपुर क्षेत्र में छह साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपित को दोषी ठहराते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई है। आरोपित को 21 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। 

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11 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश

मिशन शक्ति अभियान के तहत मुकदमों के निस्तारण के क्रम में यह फैसला सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी के अनुसार 27 अगस्त 2015 को पालीमुकीमपुर क्षेत्र के गांव हरदोई में एक महिला घर में अकेली थी। आरोप है कि तभी गांव का ही मोनू आ गया और दुष्कर्म व मारपीट की घटना को अंजाम देकर भाग गया। अगले दिन पीड़िता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपित को दोषी ठहराते हुए दस साल की कैद व 21 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जिसमें से 11 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।


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