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Hathras Police Strict : वाहन में मोडिफाइड साइलेंसर मिलने पर देना होगा पांच हजार तक का जुर्माना

मोडिफाइड साइलेंसर को लेकर परिवहन विभाग द्वारा अभियान चलाया गया। इसमें करीब 60 दो पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। चार पहिया वाहनों में चेकिंग कर उनके फिटनेस व टैक्स प्रपत्र देखने के बाद ही जाने दिया। इस चेकिंग से पूरे दिन वाहन चालकों में खलबली मची रही।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Thu, 02 Dec 2021 05:05 PM (IST)Updated: Thu, 02 Dec 2021 05:06 PM (IST)
Hathras Police Strict : वाहन में मोडिफाइड साइलेंसर मिलने पर देना होगा पांच हजार तक का जुर्माना
हाथरस में मैंडू रोड पर वाहनों की चेकिंग करतीं एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह।

हाथरस, जागरण संवाददाता। मोडिफाइड साइलेंसर को लेकर परिवहन विभाग द्वारा अभियान चलाया गया। इसमें करीब 60 दो पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। चार पहिया वाहनों में चेकिंग कर उनके फिटनेस व टैक्स प्रपत्र देखने के बाद ही जाने दिया। इस चेकिंग से पूरे दिन वाहन चालकों में खलबली मची रही।

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अधिक ध्‍वनि वाले छह वाहनों के चालान

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन नीतू सिंह ने वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर को चेक किया गया। अधिक आवाज करने वालों में बुलेट, अपाचे व अन्य बाइकों को विशेषरूप से सड़क पर खड़ा करवाकर उनकी चेकिंग की गई। अधिक ध्वनि कर रहे साइलेंसरों वाले करीब छह वाहनों का चालान किया। एआरटीओ ने बताया कि वाहनों में कंपनी द्वारा लगाए गए साइलेंसर ही प्रयोग किए जाएंगे। उनके छेड़छाड़ करने और उन्हें मोडिफाइड कराने वाले वाहनों का चालान काटकर उनसे पांच हजार तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। बार-बार चेतावनी देने के बाद भी लोग नियमाें को तोड़ रहे हैं। तेज ध्वनि करने वाले वाहन प्रदूषण फैलाते हैं।

ओटीपी नंबर डालते ही जारी हो जाएगा पंजीयन नंबर

एनआईसी द्वारा परिवहन विभाग में नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें वाहन-4 की वेबसाइट बदलाव किया गया है। एआरटीओ ने बताया कि अब वाहन खरीदने वाले ग्राहक के अाधार कार्ड की जानकारी आनलाइन फीड होगी। उसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को पोर्टल पर फीड करने के बाद ही पंजीकरण नंबर जारी एप्रूवल होगा।

वाहन कहीं से भी खरीदें, मिलेगा आपके जिले का नंबर

परिवहन विभाग में एक दिसंबर से अस्थाई पंजीयन की व्यवस्था बंद हो गई है। एअारटीओ ने बताया कि प्रदेश में वाहन आप कहीं से भी खरीदें आपको वाहन का पंजीयन का नंबर आधार कार्ड में दर्ज जिले का ही मिलेगा। यह सारी प्रक्रिया आधार कार्ड नंबर डालते ही पोर्टल में स्वत: ही हो जाएगा। एक दिसंबर से अस्थाई पंजीयन बंद हो गए हैं। वाहनों की सभी फाइलें अब डीलर द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय को ही भेजनी होगी।


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