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कृषि यंत्रों पर 50 तो फर्म मशीनरी पर किसानों को 80 फीसद अनुदान, ऐसे करें आवेदन Aligarh News

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इम्पेनल्ड कृषि यंत्रों के निर्माताओं की जारी सूची के अनुसार कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा। अन्यथा की स्थिति में अनुदान देय नहीं होगा। यह सूची विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Published: Fri, 11 Jun 2021 04:50 PM (IST)Updated: Fri, 11 Jun 2021 04:50 PM (IST)
कृषि यंत्रों पर 50 तो फर्म मशीनरी पर किसानों को 80 फीसद अनुदान, ऐसे करें आवेदन Aligarh News
पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर लक्ष्य की सीमा तक अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।

अलीगढ़, जेएनएन। कृषि विभाग की फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र और फर्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए अनुदान योजना में पंजीकरण शुरू हो गया है। प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट आफ क्राम रेज्ड्यू योजना के तहत पंजीकृत किसानों को 50 से 80 फीसद तक अनुदान मिलेगा। पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर लक्ष्य की सीमा तक अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है।

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इन पर मिलेगा अनुदान

उप कृषि निदेशक अनिल कुमार के मुताबिक योजना के तहत कृषि यंत्र सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, कंबाइन हार्वेस्टर, हैपी सीडर, पैडी स्ट्रा चापर/श्रेडर मल्चर, सब मास्टर/मटर कम स्प्रेडर, रोटरी स्लेशर, रिवरसेबिल एमबी, प्लाऊ, जीरो-टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, काप रीपर ट्रैक्टर माउटिंड/सेल्फ प्रोपेल्ड, रीपर कंबाइंडर सेल्फ रोपल्ड व स्ट्रा रेक पर 50 फीसद अनुदान है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत किसान समितियों, एफपीओ व पंजीकृत एनआरएलएम के समूहों को 05 से 15 लाख की परियोजना के फर्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर 80 फीसद अनुदान देय है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि इच्छुक किसान, समूह या समिति अनुदान का लाभ पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर पाने के लिए विभाग की वेबसाइट से टोकन प्राप्त कर ले। लिंक पर जाकर किसान स्वयं टोकन जेनरेट कर सकते हैं। 10001 से रूपये 10,00,00 तक अनुदान के कृषि यंत्र हेतु जमानत धनराशि 2500 व 10,00,00 से ऊपर के अनुदान पर 5,000 रुपये जमानत धनराशि टोकन में बताई गई बैंक में निर्धारित तिथि तक जमा करनी होगी। टोकन पर अंकित निर्धारित अवधि में कृषि यंत्र क्रय कर बिल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इम्पेनल्ड कृषि यंत्रों के निर्माताओं की जारी सूची के अनुसार कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा। अन्यथा की स्थिति में अनुदान देय नहीं होगा। यह सूची विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। इस संबंध में कृषि विभाग के संबंधित तहसील स्तरीय उप संभागीय कृषि अधिकारी के कार्यालय व जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक के कार्यालय से अधिक जानकारी मिल सकती है।


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