नगर पालिका परिषद अतरौली में शामिल होंगे 10 ग्राम, मिलेंगी शहर जैसी सुविधाएं Aligarh news
जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने शासन की मंशा के अनुरूप वीआइपी क्षेत्र नगर पालिका परिषद अतरौली के सीमा विस्तार का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत 10 ग्रामों को नगर पालिका परिषद में शामिल किया जाएगा। जिला प्रशासन ने आमजन से 15 दिन में सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
अलीगढ़, जेएनएन: जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने शासन की मंशा के अनुरूप वीआइपी क्षेत्र नगर पालिका परिषद अतरौली के सीमा विस्तार का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत 10 ग्रामों को नगर पालिका परिषद में शामिल किया जाएगा। जिला प्रशासन ने आमजन से 15 दिन में सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित की हैं। आपत्तियों का निस्तारण व यथासंभव संशोधन के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। यह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिहं व योगी मंत्रिमंडल में शामिल राज्यमंत्री संदीप सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है। पैतृक गांव मढ़ौली भी यही है।
खाका तैयार
जिलाधिकारी ने बताया कि बताया कि शासन ने अतरौली तहसील को लद्युत्तर नगरीय क्षेत्र में शामिल किये जाने के लिए खाका तैयार कर लिया है। शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए नगर पालिका अतरौली से सटे हुए ग्राम मोहसनपुर, जखैरा, गांवखेड़ा, पिलखुनी, शेखूपुर, पनिहारा, अब्दुल्लापुर, बहराबद, मढ़ौली एवं मौसमपुर के 3833 गाटा व 1671.131 हेक्टेयर क्षेत्रफल सीमा विस्तार में शामिल किया है। इससे इन सभी गांवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। अतरौली क्षेत्र काफी समय से वीआइपी क्षेत्र में शामिल हैं।
विशेष अभियान के तहत 28 नवंबर को बढ़ाए जाएंगे वोट
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन आगामी 15 दिसंबर 2020 को कराया जाएगा। जिन मतदाताओं को निर्वाचक नामावलियों के संबंध में कोई आपत्ति या दावा प्रस्तुत करना है, तो वह 15 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान तिथि 28 नवंबर शनिवार को प्रातः 10 बजे से शाम चार बजे तक जनपद के समस्त मतदान केंद्रों पर चलाया जाएगा। ऐसे नागरिक जो एक जनवरी, 2021 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो या हो जाएंगे। उनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है। वह भारत के नागरिक हैं और उस स्थान के सामान्य निवासी है, वह अपना नाम दर्ज कराने हेतु प्रारूप-6 (पासपोर्ट साईज फोटो, पते व उम्र सर्टिफिकेट सहित) नाम कटवाने हेतु प्रारूप-7, नाम में संशोधन हेतु प्रारूप-8 तथा एक ही विधान सभा में एक बूथ से दूसरे बूथ में नाम स्थानांतरित कराने हेतु प्रारूप-8क में आवेदन प्रकाशन अवधि में संबंधित बीएलओ या अपने मतदान केंद्र पर पदाभिहित अधिकारी को दे सकते है। श्री मालपाणी ने कहा कि इस विशेष अभियान तिथि का लाभ उठाकर अपना अथवा अपने परिवार के सदस्यों के नाम अवश्य जांच लें।