शाम होते ही यहां सज जाती हैं महफिलें, जानिए कैसे कोर्ट के आदेश की उड़ रहीं धज्जियां
जयपुर हाइवे ग्वालियर हाइवे और राज्य राजमार्ग 39 जगनेर रोड हाइवे किनारे खुल गईं शराब की दुकानें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो रहा उल्लंघन आबकारी विभाग कर रहा नजरंदाज।
आगरा, जेएनएन। योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की बातें जोर शोर से जब तक उठाई जाती रही हैं। प्रदेश में कानून का पालन हो रहा है इसके दावे जब तक प्रदेश सरकार और प्रशासन करता रहता है बावजूद इसके प्रशासन की नाक के ठीक नीचे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का बेखौफ होकर उल्लंघन किया जा रहा है। जयपुर हाइवे, ग्वालियर, हाइवे और राज्य राजमार्ग 39 जगनेर रोड हाइवे किनारे दर्जनभर से अधिक शराब की दुकानें खुल गई हैं। शाम होते ही हाइवे किनारे यहां शराबियों की महफिलें जम जाती हैं। यह दुकानें जहां खुली हैं उनके पास ही घनी आबादी के क्षेत्र हैं। ग्रामीण महिलाओं को कई बार शराब की दुकानों पर लगी भीड़ के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं शाम को जमी महफिलों में कई बार शराबियों द्वारा बवाल भी कर दिया जाता है, जिसके कारण ग्रामीण मुसीबत में पड़ जाते हैं। आये दिन शराबी हाइवे के किनारे अपने वाहन खड़े करके दुकानों के सामने जमकर उत्पात करते हैं। इससे मलपुरा, ककुआ, रोहता में जाम की स्थित भी बन जाती है।
क्या थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने दो साल पहले नेशनल और स्टेट हाइवे से 500 मीटर दूरी पर शराब की दुकानें खोलने के आदेश दिए थे। विरोध होने पर आदेश में संशोधन किया गया। कोर्ट ने 20 हजार या उससे कम आबादी वाले हाइवे पर बसे गांव एवं कस्बों में दुकानों को 220 मीटर की दूरी पर खोलने का फैसला दिया। बावजूद इसके शराब की दुकानें हाइवे के किनारे ही खुल रही हैं।
यहां हैं हाइवे के किनारे ठेके
धनौली, नगला बुद्धा, बल्हैरा मोड़, मलपुरा, गामरी, मिढ़ाकुर, वायु विहार, महुअर, रोहता, ककुआ।