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कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अदालतों में आया बदलाव, अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

उच्च न्यायालय प्रयागराज के दिशा-निर्देश में जिला जज ने न्यायालयों में न्यायिक कार्य के लिए जारी की गाइड लाइन। जमानत एवं आवश्यक प्रकृति के मामलों के संबंध में प्रार्थना पत्र ईमेल आईडी dcagraefilinggmail.com के माध्यम से लिए जाएंगे।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Tue, 27 Apr 2021 09:26 AM (IST)Updated: Tue, 27 Apr 2021 09:26 AM (IST)
कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अदालतों में आया बदलाव, अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई
आगरा की अदालतों में अग्रिम आदेश तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। प्रतीकात्‍मक फोटो

आगरा, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी। वहीं ईमेल से जमानत और जरूरी मामलों के प्रार्थना पत्र लिए जाएंगे। उच्च न्यायालय प्रयागराज के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने न्यायालयों में न्यायिक कार्यों के संचालन के लिए गाइड लाइन जारी की है।

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विशेष न्यायालय एवं विशेष अधिनियम से संबंधित जमानत प्रार्थना पत्र संबंधित विशेष न्यायालयों में अंतरित माने जाएंगे। जमानत एवं आवश्यक प्रकृति के मामलों के संबंध में प्रार्थना पत्र ईमेल आईडी dcagraefiling@gmail.com के माध्यम से लिए जाएंगे। कंप्यूटर अनुभाग ईमेल से प्राप्त पत्रों की दो प्रति निकालेगा। एक प्रति न्यायालय के माध्यम से सहायक अभियोजन अधिकारी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को प्राप्त कराई जाएगी। आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए एक दिन का समय दिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी तारीख नियत करेंगे। इसकी सूचना मोबाइल से पक्षकार और उसके संबंधित अधिवक्ता को दी जाएगी। सभी प्रार्थना पत्रों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से की जाएगी। इसके लिए अधिकारी से लेकर अधिवक्ता और पक्षकार तक को एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। प्रार्थना पत्रों पर अधिवक्ता का नाम, न्यायालय का नाम, ईमेल आइडी, मोबाइल नंबर और वादी-प्रतिवादी का नाम लिखा जाएगा।

वहीं जिला एवं सत्र न्यायालय के साथ-साथ विशेष न्यायिक क्षेत्राधिकार से संबंधित न्यायालय, जिसमें विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, विशेष न्यायालय गिरोहबंद अधिनियम, विशेष न्यायालय दस्यु प्रभावी क्षेत्र, विशेष न्यायालय ईसी एक्ट, विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट, विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहाबाद को सुनवाई के लिए नामित किया गया है। 


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