CoronaVirus: अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी बंदियों की पेशी, पढ़ें आगरा में क्या रहेगी गाइड लाइन
CoronaVirus उच्च न्यायालय के दिशा-निर्दश पर जिला जज ने पारित किया आदेश। अदालत में सुनवाई के दौरान दो गज दूरी का सख्ती से होगा पालन। न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कामकाज तेजी से निपटाने के बाद परिसर से जाएंगे।
आगरा, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण के लगातर बढ़ते मामलों के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने जनपद न्यायालयों को जरूरी दिशा-निर्दश दिए हैं। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग ने प्रदेश के सभी जनपद न्यायाधीशों को यह निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि न्यायिक और प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे। मगर, बहुत जरूरी होने पर ही मुकदमों में गवाही की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कामकाज तेजी से निपटाने के बाद परिसर से जाएंगे।
उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पर जिजा जज ने आदेश पारित किया है। जिला जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों को भी अब पेशी पर दीवानी नहीं लाया जाएगा। ऐसे बंदियों का रिमांड आदि से संबंधित कार्य वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ही किया जाएगा। सभी अदालतें अति आवश्यक कार्य करेंगी। उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला जज और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतों में पहले की तरह वर्चुअल माध्यम से न्यायिक कार्य होंगे। मुकदमों की सुनवाई के दौरान लोगों की उपस्थिति की संख्या भी कम रहेगी। इस दौरान दो गज की निर्धारित दूरी का पालन भी कराया जाएगा।
दीवानी परिसर को सैनिटाइज कराने के आदेश
दीवानी परिसर को सैनिटाइज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा। वकीलों और वादकारियों को दीवानी परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार की गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने की कहा गया है। इसके साथ ही प्रतिदिन की रिपोर्ट बनाकर उच्च न्यायालय भेजी जाएगी।
अधिवक्ताओं ने एसएसपी से की मुलाकात
युवा अधिवक्ता संघ के मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा और संरक्षक सुनील शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को एसएसपी मुनिराज से मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने दीवानी परिसर की सुरक्षा कड़ी करने की मांग की। अधिवक्ताओं के पासपोर्ट एवं सत्यापन का काम थानों से जल्दी कराने की कहा। मुलाकात करने वालों में अभिषेक कोटिया, कृपाल सिंह, मनोज शर्मा, रोहित कुमार आदि थे।