Gram Panchayat Chunav: आचार संहिता के उल्लंघन में आगरा में चार प्रत्याशियोंं के प्रचार वाहन किए जब्त
Gram Panchayat Chunavबिना अनुमति वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाकर कर रहे थे प्रचार। ताजगंज क्षेत्र में पुलिस ने वाहनों को जब्त कर लिखा मुकदमा। 15 अप्रैल को होना है आगरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। आचार संहिता में लगी हैं कइ रोक।
आगरा, जागरण संवाददाता। पंचायत चुनाव में कुछ प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। सोमवार को ताजगंज क्षेत्र में पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी का वाहन जब्त कर लिया। इससे पहले तीन अन्य प्रत्याशियों के वाहन भी जब्त हुए। इनमें से किसी ने प्रचार वाहन की अनुमति नहीं ली थी। चारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
जिला पंचायत के वार्ड संख्या 11 से सदस्य पद के लिए बसपा समर्थित प्रत्याशी हेमंत चाहर के लिए सोमवार को एक मैक्स पिकअप गाड़ी में साउंड सिस्टम लगाकर क्षेत्र में प्रचार किया जा रहा था। गाड़ी में लाउडस्पीकर भी लगे थे। जबकि आदर्श आचार संहिता के अनुसार बिना अनुमति के इस तरह के वाहन से प्रचार नहीं किया जा सकता। ताजगंज की एकता पुलिस चौकी के क्षेत्र में पुलिस ने वाहन को रोक लिया। इंस्पेक्टर ताजगंज ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशी हेमंत चाहर के खिलाफ चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की धारा 171 च के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। ताजगंज क्षेत्र में ही दो दिन पहले तीन प्रत्याशियों के प्रचार वाहन और जब्त किए गए थे। इस मामले में भी पंचगाई खेड़ा निवासी प्रत्याशी रेनू, इटौरा निवासी मधुबाला और रामरती के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये प्रत्याशी भी जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव के मैदान में हैं।