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एडीए, जल निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर 31-31 लाख का जुर्माना

पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर यूपीपीसीबी ने की कार्रवाई निरीक्षण में उड़ती मिली धूल नोटिस का नहीं लिया संज्ञान

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Nov 2020 01:25 AM (IST)Updated: Wed, 11 Nov 2020 01:25 AM (IST)
एडीए, जल निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर 31-31 लाख का जुर्माना
एडीए, जल निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर 31-31 लाख का जुर्माना

आगरा, जागरण संवाददाता। उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने एडीए, जल निगम और आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर 83 दिन तक पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर 31-31 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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जल निगम द्वारा वेस्टर्न जोन, बोदला, पश्चिमपुरी, दहतौरा, लोहामंडी-बोदला रोड पर सीवर लाइन के काम में खोदाई के दौरान धूल नियंत्रण के उपाय नहीं किए जा रहे थे। आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा फतेहाबाद रोड को चौड़ा करने व सुंदरीकरण और ताजगंज में सीवर लाइन व पाइप लाइन बिछाने के काम में हुई खोदाई के दौरान उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए न तो छिड़काव किया और न ही पर्दे लगवाए। इसी तरह इनर रिग रोड के काम में एडीए द्वारा निर्माण सामग्री से उड़ती धूल को रोकने के इंतजाम नहीं किए गए थे।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ ही यूपीपीसीबी को भी समय-समय पर किए गए निरीक्षण में कार्य स्थलों पर धूल उड़ते हुए मिली थी। यूपीपीसीबी ने तीनों को नोटिस जारी किए थे, इसके बावजूद उनके कार्य में सुधार नहीं हुआ। मंगलवार को यूपीपीसीबी ने तीनों कार्यदायी संस्थाओं पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की कार्रवाई करते हुए लखनऊ मुख्यालय को पत्र भेजा है। तीनों पर अगस्त से आठ नवंबर तक के लिए 93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी भुवन प्रकाश यादव ने बताया कि धूल नियंत्रण के लिए एडीए, जल निगम और आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कई नोटिस भेजे गए। हर बार निरीक्षण में धूल कण उड़ते मिले। तीनों को अगस्त से अब तक पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का जुर्माना भरना होगा।


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