कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का कोर्ट में समर्पण, मिली जमानत
अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद जारी हुआ था गैरजमानती वारंट
आगरा, जागरण संवाददाता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए उमाकांत जिदल की अदालत में समर्पण कर दिया। सात जनवरी को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद भी हाजिर न होने पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकृत करते हुए 25-25 हजार रुपये की जमानत और निजी मुचलका पर रिहाई के आदेश दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही अदालत ने पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, पूर्व एमएलसी विवेक बंसल की जमानत दे दी।
फतेहपुर सीकरी थाने में तीनों वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ 19 मई, 2020 को लाकडाउन उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने राजस्थान सीमा से प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए आई बसों को प्रवेश नहीं मिलने पर धरना दिया था। अदालत ने उन्हें 16 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी। कोविड-19 को लेकर हाईकोर्ट की गाइडलाइन के चलते अंतरिम जमानत की अवधि लगातार बढ़ाई जाती रही।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, पूर्व एमएलसी विवेक बंसल की पांच जनवरी तक अंतरिम जमानत मिली थी। हाजिर नहीं होने पर पांच जनवरी को उनके अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा और रामदत्त दिवाकर ने विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए उमाकांत जिदल की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। विशेष आग्रह पर अदालत ने तीनों नेताओं को सात जनवरी तक मोहलत दी थी। सात जनवरी को पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने 13 जनवरी तक दोनों की अंतरिम जमानत बढ़ाने के आदेश दिए थे। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के गैर जमानती वारंट जारी किया। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने समर्पण किया। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल भी विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने तीनों नेताओं की जमानत याचिका स्वीकृत कर दी।