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UP Chunav 2022: आगरा मंडल के 24 प्रत्याशी अयोग्य घाेषित, इस नियम की अनदेखी बनी कारण

UP Assembly Election 2022 पाई-पाई का हिसाब न देने पर आगरा मंडल के 24 प्रत्याशी अयोग्य घोषित। आगरा के रामजी लाल विद्यार्थी मथुरा के जगवीर सिंह मैनपुरी के नेत्रपाल सुरजीत सहित अन्य हैं शामिल। जुलाई 2023 तक नहीं लड़ सकेंगे कोई भी चुनाव।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sat, 22 Jan 2022 05:41 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jan 2022 05:41 PM (IST)
UP Chunav 2022: आगरा मंडल के 24 प्रत्याशी अयोग्य घाेषित, इस नियम की अनदेखी बनी कारण
आय का पूरा ब्यौरा न देने पर मंडल के 24 प्रत्याशियों का नामांकन रद।

आगरा, जागरण संवाददाता। विधानसभा चुनाव-2017 में पाई-पाई का हिसाब न देने वाले आगरा मंडल के 24 प्रत्याशियों पर निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आगरा के रामजी लाल विद्यार्थी, मथुरा के जगवीर सिंह, मैनपुरी के नेत्रपाल सिंह, सुरजीत कुमार सहित इन सभी प्रत्याशियों को आयोग ने दो साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। जुलाई 2023 के बाद ही यह कोई भी चुनाव लड़ सकेंगे। अगर इससे पूर्व यह कोई चुनाव लड़ते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने सभी डीएम को इसकी सूची भेज दी है।

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निर्वाचन आयोग ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव की अधिकतम व्यय सीमा तय कर रखी है। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकते थे। इस चुनाव में यह सीमा बढ़कर 40 लाख रुपये हो गई है। नामांकन के साथ ही प्रत्याशी के खर्च का मीटर शुरू हो जाता है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रत्याशी को रजिस्टर दिया जाता है। अलग से बैंक खाता खुलवाना होता है। नियमित अंतराल में खर्च का विवरण प्रेक्षक और टीम के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। खर्च का विवरण न देने पर प्रेक्षक द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। मतगणना के एक माह के बाद पूरा खर्च का विवरण देना होता है। विवरण न देने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाता है फिर भी अगर प्रत्याशी ने खर्च की जानकारी नहीं दी तो इसकी सूची निर्वाचन आयोग को भेज दी जाती है फिर आयोग की तरफ से आगे की कार्रवाई की जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ रकाबगंज निवासी रामजी लाल विद्यार्थी, सिरसागंज फिरोजाबाद निवासी प्रदीप कुमार, मैनपुरी के महाराज सिंह, नाथूराम, सुरेंद्र सिंह, राम नरेश, सुनील कुमार, सूरजीत सहित 24 प्रत्याशियों के साथ। इन सभी लोगों को दो साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

प्रत्याशियों को चुनाव का खर्च निर्धारित समय में देना होता है। नामांकन के दौरान इसकी जानकारी दी जाती है। खर्च का विवरण न देने पर रामजी लाल विद्यार्थी को निर्वाचन आयोग ने दो साल के लिए अयोग्य घोषित किया है। प्रभु एन सिंह, डीएम

 


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