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आगरा में आज शाम से शुरू होगी दो दिवसीय साप्ताहिक बंदी, जानिए क्‍या रहेगा खुला

शुक्रवार शाम सात बजे से प्रभावी हो जाएगी साप्‍ताहिक बंदी। मिठाई सहित अन्य दुकानें को खोलने की अनुमति नहीं। सोमवार सुबह सात बजे तक लागू रहेगी बंदी। डीएम ने घर से बाहर न निकलने की अपील मेडिकल स्टोर और फल व सब्जी की दुकानें खुलेंगी।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Fri, 04 Jun 2021 09:49 AM (IST)Updated: Fri, 04 Jun 2021 09:49 AM (IST)
आगरा में आज शाम से शुरू होगी दो दिवसीय साप्ताहिक बंदी, जानिए क्‍या रहेगा खुला
आगरा में शुक्रवार शाम सात बजे से साप्‍ताहिक बंदी प्रभावी हो जाएगी। फाइल फोटो

आगरा, जागरण संवाददाता। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए शुक्रवार शाम सात बजे से दो दिवसीय साप्ताहिक बंदी शुरू होगी। इसमें मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर, फल व सब्जी की दुकानें, दूध की दुकानें, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट, औद्योगिक इकाईयां चालू रहेंगी। यात्रा करने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। सोमवार सुबह सात बजे तक इसका समय निर्धारित किया गया है। लोगों से अपील है कि घर से बाहर न निकलें। अगर बहुत जरूरी है तो मास्क अवश्य पहनें।

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सोमवार से गुपचुप तरीके से बाजारों की जांच: डीएम ने बताया कि सोमवार से शहर के प्रमुख बाजारों की जांच शुरू होगी। यह जांच गुपचुप तरीके से कराई जाएगी। अगर कोई दुकानदार या फिर ग्राहक बिना मास्क के मिलता है तो पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

नो मास्क, नो सामान: डीएम ने दुकानदारों से अपील की है कि ऐसे लोग जो बिना मास्क के दुकानों में आते हैं। उन्हें सामान न दें। मास्क न पहनकर आने पर टोक दें। पहले मास्क पहनने के लिए कहें फिर सामान दें।

शराब की दुकानों पर आज फैसला: शासन के निर्देश पर शराब की दुकानें आंशिक कर्फ्यू के दौरान ही खोल दी गई थीं। किराना दुकानों को खोले जाने की अनुमति जहां दोपहर 12 बजे तक थी, वहीं शराब की दुकानें दोपहर एक बजे तक खोले जाने का नियम था। अब साप्‍ताहिक बंदी के दौरान शराब की दुकानें खुलेंगी या नहीं, इस पर फैसला आज दोपहर बाद तक होने के आसार हैं। क्‍योंकि आंशिक कर्फ्यू हटाए जाने के बाद अब शासन से साप्‍ताहिक बंदी को लेकर गाइडलाइंस आने की प्रतीक्षा हो रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि दोपहर बाद इस मामले पर कुछ निर्णय लिया जाएगा।


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