Multi Level Parking: ताजनगरी में मल्टीलेवल पार्किंग प्रोजेक्ट हो सकता है पूरा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पर्यटन विभाग
शिल्पग्राम पार्किंग में 11 और अमरूद का टीला पार्किंग में 69 पेड़ काटने को मांगी अनुमति। प्रो-पुअर टूरिज्म डवलपमेंट प्रोजेक्ट में अमरूद का टीला में बनाई जानी है मल्टीलेवल पार्किंग।
आगरा, जागरण संवाददाता। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की सुविधा को मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण को पेड़ काटने की अनुमति मांगने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें शिल्पग्राम में 11 और अमरूद का टीला में 69 पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई है। याचिका पर सात अगस्त को सुनवाई प्रस्तावित है।
ताजमहल की दो पार्किंग हैं। पूर्वी गेट के लिए शिल्पग्राम में और पश्चिमी गेट के लिए अमरूद का टीला में। शिल्पग्राम में पार्किंग निर्माण का काम पेड़ों के चलते रुका हुआ है, जबकि उस पर करीब नौ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। अमरूद का टीला में मल्टीलेवल पार्किंग का काम विश्व बैंक सहायतित प्रो-पुअर टूरिज्म डवलपमेंट प्रोजेक्ट में किया जाना है। अमरूद का टीला पार्किंग में 69 और शिल्पग्राम पार्किंग में 11 पेड़ काटे जाने हैं। आगरा के ताज ट्रेपेजियम जोन में होने के चलते यहां किसी भी तरह के पेड़ काटने को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी आवश्यक है। इसलिए पर्यटन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में मल्टीलेवल पार्किंगों के निर्माण को पेड़ काटने की अनुमति मांगने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
पूर्व में डिजाइन में शामिल किए थे पेड़
शिल्पग्राम में ताज ओरिएंटेशन सेंटर का शिलान्यास पांच जनवरी, 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। आर्किटेक्ट ने यहां लगे पेड़ों को डिजाइन में शामिल किया था। बाद में काम शुरू होने पर उसने मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण को 11 पेड़ काटने की अावश्यकता बताई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पर्यटन विभाग ने याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ताज के सदियों तक संरक्षण को विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का आदेश किया था। विजन डॉक्यूमेंट का फाइनल ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुका है। कोर्ट ने विभाग की याचिका खारिज करते हुए पुन: याचिका दायर करने को कहा था। यहां 20 मई, 2017 से काम बंद पड़ा हैं। योगी सरकार ने यहां ताज ओरिएंटेशन सेंटर के काम को केवल मल्टीलेवल पार्किंग तक सीमित कर दिया था।
बिना अनुमति काम पर लगा जुर्माना
पेड़ों को काटने की अनुमति लिए बगैर काम शुरू कराने पर सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी पर्यटन विभाग पर जुर्माना भी लगा चुकी है। काटे गए एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने का नियम है। उस पर 20 गुना जुर्माना लगाया गया है। 11 पेड़ों के एवज में उसे 330 पेड़ लगाने हैं।
'शिल्पग्राम और अमरूद का टीला पार्किंग के स्थान पर मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण को 80 पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर सात अगस्त को सुनवाई प्रस्तावित है।'
-अमित, उपनिदेशक पर्यटन