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अदालत ने आगरा विकास प्राधिकरण के संपत्ति अधिकारी को किया तलब, छेड़छाड़ के आरोपितों की जमानत खारिज

एक अन्‍य मामले में युवती से दुष्कर्म के आरोपित के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कमला नगर क्षेत्र निवासी युवती का आरोप है कि भरतपुर निवासी युवक उसके घर पर आया था। आरोपित ने उसे घर पर अकेला देख दबोच लिया।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Fri, 26 Mar 2021 09:22 AM (IST)Updated: Fri, 26 Mar 2021 09:22 AM (IST)
अदालत ने आगरा विकास प्राधिकरण के संपत्ति अधिकारी को किया तलब, छेड़छाड़ के आरोपितों की जमानत खारिज
आगरा कोर्ट ने एडीए के संपत्ति अधिकारी को तलब किया है।

आगरा, जागरण संवाददाता। लाेक अदालत के अध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ ने आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) के संपत्ति अधिकारी व संयुक्त सचिव को तलब किया है। लोक अदालत ने संपत्ति अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कराने के आदेश एडीए उपाध्यक्ष को दिए हैं।

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मामले में आदर्श नगर नूरी गेट निवासी राजीव कुमार अग्रवाल ने लोक अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया है। राजीव के अनुसार एडीए ने सात दिसंबर 1993 में शास्त्रीपुरम योजना ए-ब्लाक में एक एलआइजी अावास आवंटित किया था। आवंटन के बाद भी वादी उन्हें कब्जा नहीं दिया गया। इसे लेकर उन्होंने वर्ष 2001 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद प्रस्तुत किया था। अदालत ने उनके पक्ष में आदेश पारित किए।

राजीव के अनुसार 17 दिसंबर 2009 को अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संपूर्ण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एडीए के कार्यालय में जमा करा दिया। मगर, विपक्षी और उसके कर्मचारियों द्वारा इसका भुगतान प्राप्त नहीं किया गया। इससे विभाग को आर्थिक नुकसान पहुंचा। विपक्षी द्वारा बैनामा नहीं किया गया। राजीव का आरोप है कि एडीए के कर्मचारियों द्वारा उनसे नया ड्राफ्ट देने की कहा गया। इस पर उन्होंने सात मार्च 2020 को संयुक्त सचिव के कार्यालय में नया ड्राफ्ट दे दिया। इसके बावजूद उन्हें बैनामा नहीं किया गया। इसे लेकर राजीव कुमार अग्रवाल ने स्थाई लोक अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

छेड़छाड़ के आरोपितों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

जानलेवा हमले और छेड़छाड़ के आरोपितों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज करने के आदेश दिए। घटना 14 फरवरी 2021 की है। फतेहपुरी सीकरी निवासी किशोर अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था। रास्ते में अारोपितों संजय और वकील उस्मानी निवासी कस्बा फतेहपुर सीकरी ने पुरानी रंजिश के चलते उसे घेर लिया। इसके बाद किशोर को रहीमउद्दीन के गोदाम में बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा। पुत्र की चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग वहां गए तो उन्हें भी लाठी-डंडों से पीटा। किशोर की बहन से छेड़छाड़ की। आरोपित फायरिंग करके मौके से भाग निकले। किशोर के शरीर पर 17 और बहन के शरीर पर चोटों के आठ निशान आए थे। अपर जिला जज प्रथम राजेश कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिए।

युवती से दुष्कर्म में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

युवती से दुष्कर्म के आरोपित के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। मामले के अनुसार कमला नगर थाना क्षेत्र निवासी युवती का आरोप है कि 15 जनवरी 2019 को गौरव निवासी भरतपुर उसके घर पर आया था। आरोपित ने उसे घर पर अकेला देखकर दबोच लिया। उसकी गर्दन पर चाकू रखकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसे नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। इस दौरान उससे दुष्कर्म किया। इसकी अपने मोबाइल से वीडियो बना ली। इसके बल पर ब्लैकमेल करके कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। उसकी रकम भी हड़प ली। युवती के प्रार्थना पत्र को सीजेएम ने पांच अक्टूबर 2020 को परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए थे। युवती द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जिला जज की अदालत में रिवीजन दायर किया था। जिला जज की अदालत द्वारा वादिनी के पक्ष में आदेश पारित करने पर सीजेएम ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश कमला नगर थानाध्यक्ष को दिए। 


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