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सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, सिविल एन्क्लेव के निर्माण का रास्ता साफ Agra News

चार दिसंबर के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को किया संशोधन। अग्रिम आदेश तक एयर ट्रैफिक नहीं बढ़ा सकेंगी केंद्र सरकार व एएआइ।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sun, 15 Dec 2019 05:18 PM (IST)Updated: Sun, 15 Dec 2019 05:18 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, सिविल एन्क्लेव के निर्माण का रास्ता साफ Agra News
सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, सिविल एन्क्लेव के निर्माण का रास्ता साफ Agra News

आगरा, जागरण संवाददाता। ताजनगरी में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एन्क्लेव के निर्माण को अनुमति प्रदान कर दी है। यहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) और केंद्र सरकार अग्रिम आदेश तक एयर ट्रैफिक नहीं बढ़ा सकेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट में चार दिसंबर को ताजनगरी में खेरिया एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण को मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई की थी। पीठ ने कहा था कि सिविल एन्क्लेव के निर्माण को प्रथम दृष्टया इजाजत नहीं देने का कोई कारण नजर नहीं आता। इस पर अधिवक्ता एमसी मेहता ने आपत्ति जताते हुए एयर ट्रैफिक बढऩे को पर्यावरण और संरक्षित धरोहर ताजमहल के लिए खतरा बताया था। पीठ ने एयर ट्रैफिक बढ़ाने की इजाजत नहीं देने की बात कही थी। पैलेस ऑन व्हील्स जैसी ट्रेनों के माध्यम से नजदीकी एयरपोर्ट से टीटीजेड तक लाने को रेलवे की सहायता लेने को कोर्ट ने कहा था।

11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ में सिविल एन्क्लेव पर सुनवाई हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने आदेश के स्पष्टीकरण की प्रार्थना की। पीठ ने आदेश को संशोधित करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को खेरिया एयरपोर्ट पर नया सिविल एन्क्लेव बनाने को अनुमति प्रदान कर दी है। अग्रिम आदेश तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार यहां एयरपोर्ट ट्रैफिक नहीं बढ़ा सकेंगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी परियोजनाओं व गतिविधियों से तदर्थ रोक हटा चुका है। इससे अब आगरा में नया सिविल एन्क्लेव बन सकेगा, जिससे यात्रियों को सैन्य क्षेत्र में स्थित टर्मिनल तक जाने में होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

327 करोड़ रुपये से होगा निर्माण

नया सिविल एन्क्लेव धनौली, बल्हेरा व अभयपुरा में 23.32 हेक्टेअर जमीन में बनाया जाना है। इसमें से 3300 वर्ग मीटर जमीन नहीं खरीदी जा सकी है। 150 करोड़ रुपये जमीन खरीद पर व्यय हुए हैं। एन्क्लेव के निर्माण पर 327 करोड़ रुपये व्यय होंगे। एन्क्लेव की 2240 मीटर में से 1740 मीटर लंबी चहारदीवारी बनाई जा चुकी है। वर्तमान में एयरफोर्स के क्षेत्र में स्थित टर्मिनल पर दो सिविल फ्लाइट आती हैं। इनमें एलायंस एयर की जयपुर और जूम एयरलाइंस की दिल्ली फ्लाइट शामिल हैं।

विजन डॉक्यूमेंट पर 30 जनवरी को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में विजन डॉक्यमूेंट पर 30 जनवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के सदियों तक संरक्षण के लिए विजन डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने को कहा था। कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से तैयार प्लान का फाइनल ड्राफ्ट फरवरी, 2019 में जमा कर दिया था। 


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