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आगरा में PM Modi और कंगना रनौत पर मुकदमे को प्रार्थना पत्र पर 15 दिसंबर को दर्ज होंगे बयान

अधिवक्ता ने महात्मा गांधी पर की गई टिप्पणी को आधार बनाकर सीजेएम कोर्ट में दिया है प्रार्थना पत्र। वाद प्रस्तुत करने वाले के 15 दिसंबर को अदालत में दर्ज होंगे बयान। 23 नवंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 11:38 PM (IST)Updated: Wed, 01 Dec 2021 11:38 PM (IST)
आगरा में PM Modi और कंगना रनौत पर मुकदमे को प्रार्थना पत्र पर 15 दिसंबर को दर्ज होंगे बयान
वाद प्रस्तुत करने वाले के 15 दिसंबर को अदालत में दर्ज होंगे बयान।

आगरा, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को अधिवक्ता द्वारा 23 नवंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार ने पत्रावली पर वादी का बयान दर्ज करने के लिए 15 दिसंबर की तारीख नियत की है।

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राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रमांशकर शर्मा द्वारा 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। अधिवक्ता के अनुसार 17 नवंबर को उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों में अभिनेत्री द्वारा महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी व पोस्ट को पढ़ा। जिसमें आजादी भीख में मिली थी एवं महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का उपहास उड़ाया था।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि अभिनेत्री ने अपनी टिप्पणी से महात्मा गांधी, देशभक्त शहीदों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों समेत पूरे राष्ट्र का अपमान किया है। प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी थी। मगर, उन्होंने ऐसा न कर अपने कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व का पालन नहीं किया। इससे पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर की भी गांधी जी के प्रति अमर्यादित टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मौन साधे रहे थे। जिससे प्रार्थी समेत अन्य अधिवक्ताओं व करोड़ों देशवासियों की भावना को ठेस पहुंची है। 


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