Verdict in Robbery Case: डकैती के दौरान 28 साल पहले दंपती की हत्या में आगरा में छह को आजीवन कारावास की सजा
बरहन में पड़ी थी डकैती पति-पत्नी की हत्या करके लूट ले गए थे नकदी-जेवरात। अदालत ने 28 साल बाद आरोपितों को सुनाई सजा। अपर जिला जज मोहम्मद असलम सिद्दीकी ने मुकदमे के विचारण के बाद फैसला सुनाया और दोषियों पर सवा लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
आगरा, जागरण संवाददाता। बरहन में 28 साल पहले डकैती के दौरान पति-पत्नी की हत्या करके लूटपाट करने में दोषी पाए गए छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सवा लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
घटना आठ सितंबर 1992 की है। राजकुमार के अलावा उनकी पत्नी नीलम, बहन गायत्री और उसकी सहेली सुधा चौहान सो रही थीं। आधी रात को 10 से 12 बदमाशों ने घर पर धावा बोल दिया था। मकान काे चारों ओर से घेर लिया। लूटपाट के दौरान बरामदे में सोते पिता श्याम बहादुर और मां महादेवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बहन और पत्नी और सुधा से जमकर मारपीट की थी। बदमाशों की फायरिंग में राजकुमार का पुत्र राहुल भी घायल हो यगा था। इसके बाद बदमाश घर से नकदी-जेवरात लूटकर ले गए थे।
पुलिस ने डकैती का पर्दाफाश करते हुए लेखराज उर्फ लेखा, शिब्बो, सुम्मेरा, काली उर्फ कालीचरन निवासी गांव टिकेत थाना सकरौली एटा, चंद्रभान उर्फ चंद्रपाल और नियामत निवासी बरहन काे गिरफ्तार करके जेल भेजा था।
अपर जिला जज मोहम्मद असलम सिद्दीकी ने मुकदमे के विचारण के बाद छह आरोपितों चंद्रपाल उर्फ चंद्रभान, नियामत, काली,सुम्मेरा, लेखराज और शिब्बो को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर सवा लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।