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ShriKrishna JanamBhoomi: श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि को लेकर जिला जज अदालत में 16 अक्‍टूबर को होगी सुनवाई

ShriKrishna JanamBhoomi पिछले दिनों सिविल जज सीनियर डिविजन ने खारिज कर दिया था वाद। वादी अधिवक्‍ता सोमवार को फिर मजबूत दावे के साथ वाद दायर करने की तैयारी में हैं। फिर शुरू हुई इस मामले को लेकर गहमागहमी।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Mon, 12 Oct 2020 11:29 AM (IST)Updated: Mon, 12 Oct 2020 06:59 PM (IST)
ShriKrishna JanamBhoomi: श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि को लेकर जिला जज अदालत में 16 अक्‍टूबर को होगी सुनवाई
मथुरा में श्री कृष्‍ण जन्‍मभूमि एवं ईदगाह परिसर। फाइल फोटो

आगरा, जागरण संवाददाता। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह मामले में सोमवार को जिला जज की अदालत में अपील दायर की जाएगी। श्रीकृष्ण विराजमान समेत आठ लोगों ने पिछले दिनों सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में वाद दायर किया था। 30 सितंबर को बुधवार को सुनवाई के बाद वाद खारिज कर दिया गया था। अयोध्‍या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने के बाद अब कृष्‍ण जन्‍मभूमि को लेकर संत भी आंदोलन की तैयारी में हैं। मामले मेंं 16 अक्‍टूबर को सुनवाई होगी।  

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सोमवार को इस मामले में जिला जज की अदालत में अपील दायर की जा रही है। दायर दावे पर वादी पक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करेगा। इसके बाद अदालत मामले में आगे की प्रक्रिया अपनाएगी। श्रीकृष्ण विराजमान व सात अन्य पक्षकारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरीशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन ने 25 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिविजन छाया शर्मा की अदालत में दावा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच 1968 में समझौता हुआ था, ये समझौता अवैध है। जिस स्थान पर मस्जिद बनी है, वह श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की है, इसलिए सेवा संघ को समझौता करने का अधिकार ही नहीं है। समझौते को रद कर मस्जिद को हटाया जाए। इस दावे को अदालत ने 30 सितंबर को ये कहकर खारिज कर दिया था कि केवल भक्त होने के आधार पर वाद दायर करना उचित नहीं है। अब इस मामले में वादी पक्ष सोमवार को जिला जज की अदालत में अपील करेगा। मामले में वादी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि मजबूत दावे के साथ हम अपील दायर करेंगे।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह मामले में सोमवार को जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में  करीब दो घंटे तक बहस हुई। जिला जज ने लोअर कोर्ट की पत्रावली तलब की। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 16 अक्टूबर मुकर्रर की है। इस दिन दायर की गई अपील पर वाददर्ज कर आगे सुनवाई की जाए या इसको खारिज कर दिया। इस पर फैसला आना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन श्रीकृष्ण विराजमान समेत आठ लोगों ने पिछले दिनों सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में वाद दायर किया था। इसमें पूर्व में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच हुआ समझौता रद कर मस्जिद हटाने की मांग की गई थी। पर्याप्त आधार न होने पर अदालत ने वाद खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने बताया, लोअर काेर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, उसको खारिज कर दिया गया था। उसी याचिका को जिला जज की अदालत में दायर किया गया था और उसी पर आज बहस हुई। उन्होंने बताया, उनकी याचिका को पंजीकृत कर लिया गया है।


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