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Income Tax: कोविड-19 से जुड़ी वैक्सीन, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस पर किया जा रहा शोध भी है सीएसआर का हिस्सा

आगरा में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने पंजीकरण नवीनीकरण सहित धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए आयकर अधिनियम में हुए बदलाव विषय पर की चर्चा। एफसीआरए के 50 से अधिक पंजीकरण या तो रद कर दिए गए हैं या उनका नवीनीकरण नहीं किया गया। नवीनीकरण नहीं करने पर सरकार को फंड वापस करना होगा।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Sun, 11 Apr 2021 09:17 AM (IST)Updated: Sun, 11 Apr 2021 09:17 AM (IST)
Income Tax: कोविड-19 से जुड़ी वैक्सीन, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस पर किया जा रहा शोध भी है सीएसआर का हिस्सा
आयकर अधिनियम में बदलाव कर कोविड 19 पर रिसर्च को भी छूट में शामिल किया गया है।

आगरा, जागरण संवाददाता। केंद्र सरकार ने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पालिसी में बदलाव किया है, जिसके अंतर्गत अब जो कंपनी कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस आदि से जुड़ी रिसर्च या डवलपमेंट करेगी, उसे सीएसआर पालिसी गतिविधि माना जायेगा। इसी कारण से सीएसआर पालिसी समिति ने इन गतिविधियों की निगरानी भी बढ़ा दी है। यह चर्चा द इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया की आगरा शाखा का वर्चुअल मीटिंग में हुई।

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बैठक का विषय पंजीकरण, नवीनीकरण सहित धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए आयकर अधिनियम में हुए बदलाव था। वक्ता सीए वेद मित्तल ने बताया कि एफसीआरए के 50 से अधिक पंजीकरण या तो रद कर दिए गए हैं या उनका नवीनीकरण नहीं किया गया। उनका नवीनीकरण नहीं करने पर सरकार को फंड वापस करना होगा। साथ ही एफसीआरए का पंजीकरण निरस्त करने के लिए फार्म संख्या एफसी-सात को लाया गया है। एफसीआरए ने प्रशासनिक खर्चों की लिमिट सिर्फ 20 फीसद कर दी है।इसके खातों का आडिट फोरेंसिक आडिट की तरह से करना होगा।

हर पांच साल में होगा पंजीकरण का नवीनीकरण

वक्ता ने बताया कि धारा 12ए के तहत अब एक अप्रैल 2021 से प्रत्येक संस्था व ट्रस्ट, जो धारा 12एए में या धारा 10(23)सी में या धारा 35 या धारा 80जी में पंजीकृत है, उसे अपने पंजीकरण का नवीनीकरण प्रत्येक पांच वर्ष अनिवार्य रूप से करना है। नए व गैर लाभकारी संगठन को यह अस्थाई पंजीकरण सिर्फ तीन वर्षों के लिए मिलेगा। यह फार्म 10ए 30 जून 2021 तक भरा जायेगा।

वहीं शैक्षणिक संस्था और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संस्था को पांच करोड़ तक की सकल प्राप्तियों पर धारा 10(23)सी के तहत आयकर से छूट मिलेगी, जो अब तक एक करोड़ थी। यह नया नियम एक अप्रैल 2021 से लागू हो गया है और वित्तीय वर्ष 2021–22 की प्राप्तियों पर लागू होगा।

बैठक का उद्घाटन आगरा शाखा अध्यक्ष आशीष जैन, सचिव दीपिका मित्तल, कार्यकारिणी सदस्य सुदीप जैन ने किया। संचालन अविरल अग्रवाल ने किया। इस दौरान एससी जैन, महेंद्र गर्ग, विजय भार्गव, रामलाल अग्रवाल, भावना कुमारी, सुरेंद्र गर्ग, बिपिन श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। 


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