Gram Panchayat Chunav: यहां पढ़ें ग्राम पंचायत उम्मीदवारों के लिए क्या जारी हुई है आचार संहिता
Gram Panchayat Chunav 13 अप्रैल को प्रचार थम जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सिर्फ छह दिन ही मिल पाएंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर या साउंड बाक्स का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
आगरा, जागरण संवाददाता। पंचायत चुनाव का बिगुल फुंक चुका है। 15 अप्रैल को ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान होगा। इससे पहले चुनावी शोर शुरू हो गया है।दावेदारों की टोलियां गली-गली प्रचार-प्रसार में जुट गई हैं। मगर, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर या साउंड बाक्स का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। बाकी समय भी इनके प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता भी जारी कर दी है। इसके अनुसार, कोई भी उम्मीदवार किसी व्यक्ति की जमीन या दीवार पर उसकी बिना अनुमति के झंडे या बैनर नहीं लगा सकेगा। सरकारी संपत्तियों पर भी वाल राइटिंग या विज्ञापन नहीं कर सकेंगे। चुनाव प्रचार में प्रयोग होने वाले वाहनों की अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी। सभा या रैली के लिए भी उम्मीदवार को पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। चुनाव प्रचार मतदान से 48 घंटे पहले खत्म करना होगा। बता दें कि इस बार उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा। पहले चरण में मतदान होने के कारण उम्मीदवारों को कम समय मिल पाएगा।दरअसल, उम्मीदवारों को सात अप्रैल को चुनाव चिह्न आवंटित होंगे।इसके बाद ही वह अपने होर्डिंग-बैनर लगवा पाएंगे। 13 अप्रैल को प्रचार थम जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सिर्फ छह दिन ही मिल पाएंगे। सबसे ज्यादा चुनौती जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के सामने होगी। वार्ड का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण प्रत्येक मतदाता पहुंच पाना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अधिकांश दावेदारों ने नामांकन से पहले ही चुनाव जनसंपर्क शुरू कर दिया है।