तंत्र मंत्र को की थी किशोर की हत्या, जिंदगी भर रहेंगे सलाखों के पीछे Agra News
खंदौली थाना का मामला वर्ष 2009 में हुई थी किशोर की हत्या। छुरा से गला रेतकर ली थी दोस्त की जान।
आगरा, जागरण संवाददाता। तंत्रमंत्र के लिए किशोर की हत्या के मामले में दो युवकों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन पर एक लाख पैंतीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
हरीपर्वत थाना क्षेत्र के वजीरपुरा निवासी पंकज कुमार ने 24 अक्टूबर 2009 को पंद्रह वर्षीय बेटेे अंकुश सिंह के गायब होने की तहरीर थाने में दी थी। एक दिन बाद 25 अक्टूबर को खंदौली के गांव नादऊ निवासी इकबाल ने नाई की सराय में अज्ञात किशोर की लाश पड़े होने की सूचना दी। बाद में इसकी शिनाख्त पंकज ने अपने बेटे के रूप में कर ली। पंकज ने खंदौली थाने में हत्या का मामला दर्ज करा दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना की, तो उसमें संजू कश्यप पर शक हुआ। पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी, लेकिन वह भाग गया। सात नवंबर 2009 को संजू ने कोर्ट में समर्पण कर दिया। आरोपित ने अपने बयानों में पुलिस को बताया कि उसने तंत्रमंत्र के कारण ही हत्या की। इसमें ताबिर का भी नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने हत्या में प्रयोग हुआ चाकू भी बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने संजू और ताबिर के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले पर सुनवाई के दौरान दोनों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक लाख पैंतीस हजार रुपये से दंडित किया है।