Loot in Agra: आगरा में लूट के आरोपित वाणिज्यकर अधिकारियों की संपत्ति होगी कुर्क
Loot in Agra कुर्की आदेश के लिए 23 अगस्त के बाद कोर्ट में प्रार्थना पत्र देंगे विवेचक। कुर्की उद्घोषणा को पूरा होने जा रहा है एक माह दोनों नहीं हुए हैं हाजिर। असिस्टेंट कमिश्नर अजय कुमार वाणिज्यकर अधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिपाही संजीव कुमार प्राइवेट गाड़ी चालक दिनेश कुमार नामजद हैं।
आगरा, जागरण संवाददाता। लूट के आरोपित निलंबित असिस्टेंट कमिश्नर और वाणिज्यकर अधिकारी की अब जल्द कुर्की हो सकती है। कुर्की पूर्व नोटिस की अवधि 23 अगस्त को समाप्त हो रही है। इसके बाद विवेचक कुर्की की कार्रवाई को कोर्ट में प्रार्थना पत्र देंगे। अगर वे हाजिर नहीं हुए तो जल्द उनके घर की कुर्की हो सकती है।
मथुरा के गोविंद नगर निवासी चांदी कारोबारी प्रदीप अग्रवाल तीस अप्रैल को अपने चालक के साथ बिहार से मथुरा के लिए लौट रहे थे। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फतेहाबाद क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास उन्हें रोककर वाणिज्यकर अधिकारी जयपुर हाउस स्थित कार्यालय में लाए। आरोप है कि यहां कारोबारी से 43 लाख रुपये लूट लिए गए थे। इस मामले में लोहामंडी थाने में दर्ज मुकदमे में असिस्टेंट कमिश्नर अजय कुमार, वाणिज्यकर अधिकारी शैलेन्द्र कुमार, सिपाही संजीव कुमार और प्राइवेट गाड़ी चालक दिनेश कुमार नामजद हैं। पहले अमानत में खयानत की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, लूट और धोखाधड़ी की धारा बढ़ाई गई थी। सिपाही और प्राइवेट गाड़ी चालक जेल में हैं। दोनों अधिकारी निलंबन के बाद से भूमिगत हैं।विवेचकसीओ सदर राजीव कुमार ने बताया कि दोनों फरार आरोपित अधिकारियों ने हाईकोर्ट में समर्पण प्रार्थना पत्र डाला है। यह जानकारी उन्हें मिली थी। इससे पहले दोनों अधिकारियों ने मेरठ कोर्ट में सपर्मण प्रार्थना पत्र दिया था। वहां हाजिर नहीं हुए। कुर्की पूर्व नोटिस दोनों के घरों पर चस्पा किए गए थे। दोनों वांछितों को एक माह का समय दिया गया था। समय सीमा 23 अगस्त को पूरी हो रही है। इसके तत्काल बाद कोर्ट में कुर्की कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा।