Move to Jagran APP

मैनपुरी का चर्चित दुष्कर्म कांड, आठ घंटे SIT की रिमांड पर रहेंगी प्रधानाचार्य

मंगलवार को भी नहीं हो सकी जमानत अर्जी पर सुनवाई। नाै दिन पहले एसआइटी ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल। दो साल पहले भोगांव क्षेत्र में स्थित विद्यालय के हास्टल में कक्षा 11 की छात्रा का शव फंदे पर झूलता मिला था।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Tue, 21 Dec 2021 05:55 PM (IST)Updated: Tue, 21 Dec 2021 05:55 PM (IST)
मैनपुरी का चर्चित दुष्कर्म कांड, आठ घंटे SIT की रिमांड पर रहेंगी प्रधानाचार्य
प्राधानाचार्य को नाै दिन पहले एसआइटी ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल।

आगरा, जागरण टीम। छात्रा दुष्कर्म कांड की आरोपित प्रधानाचार्या आठ घंटे एसआइटी की रिमांड पर रहेंगी। इस दौरान उनसे जरूरी अभिलेख बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। मंगलवार को एसआइटी के आवेदन पर न्यायाधीश ने प्रधानाचार्या को रिमांड पर दिए जाने की अनुमति दे दी है। दो साल पहले भोगांव क्षेत्र में स्थित विद्यालय के हास्टल में कक्षा 11 की छात्रा का शव फंदे पर झूलता मिला था। स्वजन ने दुष्कर्म और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद मामला नई एसआइटी को सौंप दिया गया था। एसआइटी ने घटना को खुदकुशी बताया था। नौ दिन पहले विद्यालय की प्रधानाचार्या सुषमा सागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। सुषमा सागर ने जमानत के लिए आवेदन किया था। जिस पर सोमवार की तारीख निर्धारित की गई थी। वकीलों के शोक प्रस्ताव के कारण मंगलवार की तिथि निर्धारित कर दी गई। मंगलवार को भी तकनीकी कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब जमानत आवेदन पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी। वहीं मंगलवार को एसआइटी द्वारा एडीजीसी अनूप यादव के माध्यम से स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायालय में आवेदन कर आरोपित प्रधानाचार्या को पुलिस रिमांड पर दिए जाने की मांग की गई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश पूनम ने एसआइटी का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रधानाचार्या को बुधवार सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक रिमांड पर देने का निर्णय सुनाया है।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.