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Gram Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव से पहले जमा कराओ हथियार, नहीं तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार

Gram Panchayat Chunav शस्त्र की दुकानों या फिर थाना में होंगे जमा 47716 हैं लाइसेंसी। अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने डीएम और एसएसपी को जारी किए दिशा-निर्देश। स्क्रीनिंग कमेटी की अनुमति के बाद कुछ शस्त्र लाइसेंसियों को अपने घर पर हथियार रखने की अनुमति मिल सकती है।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Tue, 02 Mar 2021 01:38 PM (IST)Updated: Tue, 02 Mar 2021 01:38 PM (IST)
Gram Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव से पहले जमा कराओ हथियार, नहीं तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार
ग्राम पंचायत चुनाव से पूर्व शस्त्र लाइसेंसधारियों को हुए आदेश।

आगरा, जागरण संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 की भले ही तारीख घोषित न हुई हो लेकिन एक बात तय है कि 30 अप्रैल से पूर्व चुनाव होंगे। ऐसे में निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए हथियार जमा होना जरूरी है। अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने डीएम और एसएसपी को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शस्त्र की दुकानों या फिर थाना में हथियार जमा कराने के लिए कहा है। इसकी रसीद भी दी जाएगी। जिले में 47716 लाइसेंसी हैं।

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डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित की जाएगी। कमेटी की अनुमति के बाद कुछ शस्त्र लाइसेंसियों को अपने घर पर हथियार रखने की अनुमति मिल सकती है। अनुमति का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लाइसेंसियों द्वारा हथियार जमा नहीं किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा पंजीकृत होगा।

शस्त्र लाइसेंस एक नजर में

लाइसेंस, संख्या

- कुल शस्त्र लाइसेंस, 47716

- रिवाल्वर व पिस्टल, 12548

- रायफल, 9255

- एसबीबीएल गन, 12867

- एसबीएमएल गन, 1196

- डीबीबीएल गन, 11407

- डीबीएमएल गन, 343 


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