Fraud Case: आगरा के अंसल ग्रुप चेयरमैन समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश
Fraud Case एटा के राजपाल ने सुशांत सिटी में 2009 में प्लाट के लिए किया था अनुबंध। वादी का आरोप मौके पर नहीं मिला भूखंड। अदालत ने अंसल ग्रुप के चेयरमैन सुशील कुमार वाइस चेयरमैन प्रणव के अलावा कंपनी पदाधिकारियों खिलाफ हरीपर्वत थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
आगरा, जागरण संवाददाता। भूखंड के नाम पर लाखों की धाेखाधड़ी के आरोप में अंसल ग्रुप के चेयरमैन सुशील कुमार समेत छह लोगों के खिलाफ सीजेएम की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश एटा के रहने वाले राजपाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिए।
एटा निवासी राजपाल मौर्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार उन्होने सुशांत सिटी के एल ब्लाक में प्लाट बुक कराया था। उन्होंने अपने 153 वर्ग गज के प्लाट का 25 सितंबर 2009 को कंपनी के संजय प्लेस स्थित कार्यालय पर अनुबंध किया। वादी ने छह लाख 40 हजार रुपये जमा कराए थे। वह दस जनवरी 2015 को सुशांत सिटी पर अपने प्लाट की स्थिति देखने गए तो पता चला कि वहां इस प्रकार का कोइ प्लाट ही उपलब्ध नहीं है।
राजपाल का आरोप है कि इस पर उन्होंने कंपनी के संजय प्लेस स्थित कार्यालय पर पहुंचकर आपत्ति जताई। कंपनी के सालों तक उन्हें टकराते रहे। छह जनवरी को कंपनी ने प्लाट और रुपये देने से मना कर दिया। पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर राजपाल ने अपने अधिवक्ता नरेंद्र सिंह के माध्यम से सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अदालत ने अंसल ग्रुप के चेयरमैन सुशील कुमार, वाइस चेयरमैन प्रणव के अलावा कंपनी पदाधिकारियों योगेश गावा, विनय यादव, विनीत श्रीवास्तव, देवकांत सिंह के खिलाफ हरीपर्वत थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए।
पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपित को मिली जमानत
पुलिस पर जानलेवा हमले के पांच आरोपितों द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जिला जज ने उनकी रिहाई के आदेश दिए।घटना 12 जून 2021 की है। फतेहपुर सीकरी थाने में तैनात उप निरीक्षक सुनील कुमार तोमर गश्त कर रहे थे। कौरई टोल प्लाजा पहुंचने पर उन्हें मुखबिर से जानकारी मिली कि दस दिन पहले गांव जहानपुर से भैंस चोरी करने के आरोपित भी कौरई पुल के पास हैं। वह भैंस चाेरी करने की फिराक में हैं। पुल के नीचे पहुंची पुलिस ने वहां मौजूद संदिग्ध लोगों को टोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपितों अतर खां, युनूस उर्फ बल्ले, लूलिया उर्फ लोली, इरफान और विजय सिंह को मय हथियार गिरफ्तार किया था।आरोपितों की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में सुनवाई के बाद किसी पुलिसकर्मी को चोट न आने व स्वतंत्र गवाह के अभाव में जिला जज ने सभी आरोपितों की जमानत स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई के आदेश दिए।