Fraud Case: BP Oil Mill के निदेशक, महाप्रबंधक सहित 40 पर धोखाधड़ी के मुकदमे के आदेश
Fraud Case आगरा के थाना एत्मादपुर क्षेत्र में धोखाधड़ी से जमीन बेचने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। आवास विकास कालोनी के सेक्टर 14 निवासी हेमंत कुमार सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
आगरा, जागरण संवाददाता। स्पेशल जज (एससी-एसटी एक्ट) अनिल कुमार द्वितीय ने थाना एत्मादपुर में बीपी ऑयल मिल्स लिमिटेड के निदेशक और महाप्रबंधक सहित पांच नामजद और 35 अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी और एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
आवास विकास कालोनी के सेक्टर 14 निवासी हेमंत कुमार सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि उनकी मां गीता सिंह, चाची ऊषा सिंह, रचना सिंह और ताई ओमवती ने प्रताप सिंह और मानेश कुमार से 18 जुुलाई 2011 को एत्मादपुर क्षेत्र में जमीन खरीदी थी। मां की मौत के बाद हेमंत और उसके भाई राहुल कुमार सिंह का नाम मां के हिस्से में दर्ज हो गया। बीपी आयल मिल्स के निदेशक, महाप्रबंधक सहित अन्य आरोपियों ने उनकी जमीन खरीदने की बात की। मगर, सभी ने इंकार कर दिया। इसी बीच आरोपियों ने षडयंत्र के तहत आरोपी पुष्पा गुप्ता को जमीन अपनी बताते हुए बेच दी। शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी।
यह हैं नामजद
बीपी आयल मिल्स लिमिटेड के निदेशक विशंभर नाथ (निवासी कोलकाता), महाप्रबंधक अनिरुद्ध कुमार भगत (निवासी सिविल लाइंस, आगरा), पुनीत बागला (निवासी गांधी नगर), मैसर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अनिल कुमार मंगल (सिविल लाइंस), पुष्पा गुप्ता (निवासी नार्थ विजय नगर कालोनी) और 30-35 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।