CoronaVirus: हाईकोर्ट के निर्देश पर चार अदालतों में ही हो रहा कार्य, बाकियों में मिल रही तारीख Agra News
रजिस्ट्रार जनरल ने कोरोना वायरस को लेकर जारी किए थे आदेश। जिला जज सीजेएम सिविल जज सीनियर व जूनियर डिवीजन में ही हुआ काम।
आगरा, जागरण संवाददाता। जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हाईकोर्ट, इलाहाबाद के रजिस्ट्रार जनरल अजय कुमार श्रीवास्तव ने गाइड लाइन जारी की है। सभी जिलों के जिला जजों को सुरक्षित तरीके से न्यायिक कार्य संपादन के निर्देश दिए हैं। नई गाइड लाइन के तहत आगरा जनपद न्यायालय में मात्र चार अदालतों में ही अति आवश्यक न्यायिक कार्य हो रहा है। अन्य में पत्रावलियों पर सुनवाई के लिए अग्रिम तारीख नियत कर दी गई।
आगरा में जिला जज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालतों में ही मंगलवार को न्यायिक कार्य हुआ। दीवानी परिसर में 60 से ज्यादा अदालत हैं, बाकी कोर्ट ने पत्रावलियों पर अग्रिम तारीख नियत की। इन चारों अदालतों में जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के अलावा स्टे आदि के मामलों की जरूरी सुनवाई हुई।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन के साथ न्याय प्रशासन भी पूरी तरह गंभीर है। हाईकोर्ट ने डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को न्यायालय परिसर में नियमित साफ-सफाई और सेनेटाइज का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पोस्टर, बैनर, चार्ट लगाने की कहा है। कर्मचारियों को मॉस्क और सेनेटाइजर लोगों को उपलब्ध कराने को कहा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिए गए आदेशों पर तत्काल अमल कर आख्या प्रेषित की जाए। जिला न्यायालय प्रशासन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखा है।
अधिवक्ताओं के चैंबर में भी सेनेटाइजर
दीवानी परिसर में कई अधिवक्ताओं ने भी अपने चैंबर में सेनेटाइजर रख रखे हैं। वे चैंबर में आ रहे वादकारियों के भी हाथ सेनेटाइज करा रहे हैं। साथ ही अधिवक्ता व सहयोगी अधिवक्ता मास्क का प्रयोग कर रहे हैं।
भीड़ भी कुछ घट गई
सभी अदालतों के कार्यरत न रहने के चलते दीवानी परिसर में अब भीड़ भी अपेक्षाकृत कम हो गई है। प्रदेश सरकार के आदेश आ ही चुके हैं कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और कहीं भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो।