अब निर्माणाधीन भवनों के बाहर लगाना होगा बोर्ड नहीं तो निर्माणकर्ता की होगी जिम्मेदारी
आगरा विकास प्राधिकरण ने उठाया कदम। बोर्ड पर अंकित करानी होंगी छह प्रकार की जानकारियां। इस बोर्ड में भवन स्वामी का नाम मोबाइल नंबर मानचित्र संख्या एवं स्वीकृति की दिनांक वैधता सुपर विजन इंजीनियर का नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
आगरा, जागरण संवाददाता। अवैध निर्माणों की पहचान के लिए आगरा विकास प्राधिकरण प्रशासन ने एक और कदम उठाया है। निर्माणाधीन भवनों के बाहर अब अनिवार्य रूप से बोर्ड लगाना होगा। बोर्ड ने लगाने पर निर्माणकर्ता को दोषी मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।
आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ राजेंद्र पेंसिया की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें तय हुआ कि प्रत्येक निर्माणकर्ता को भवन के बाहर छह बिंदुओं का एक बोर्ड लगाना होगा। इस बोर्ड में भवन स्वामी का नाम, मोबाइल नंबर, मानचित्र संख्या एवं स्वीकृति की दिनांक, वैधता, सुपर विजन इंजीनियर का नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। बोर्ड पर अगर इसे अंकित नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के तहत कार्यवाही की जाएगी, जिसमें निर्माणकर्ता पर जुर्माना भी लग सकता है । एडीए सचिव राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि निर्माणकर्ताओं को अनिवार्य रूप से बोर्ड लगाना होगा। बोर्ड लगा होने पर निर्माण वैध है या अवैध , इसकी जानकारी आसानी से हो सकेगी।
शहर में 27000 हैं अवैध निर्माण
आगरा विकास प्राधिकरण के आंकड़ों की मानें तो शहर में 27000 अवैध निर्माण हैं ।वही 256 अवैध कालोनिया भी हैं। प्राधिकरण कार्यालय में हर दिन पांच से सात अवैध निर्माणों की शिकायतें पहुंची हैं।