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GST: कोरोना काल में जीएसटी की औपचारिकताओं से मिली राहत, जानिए कब तक गई बढ़ाई तारीख

GST जीएसटीआर-वन 26 मई और जीएसटीआर थ्रीबी 20 मई तक होगा दाखिल। 15 दिन देरी पर नहीं लगेगा विलंब शुल्क लगेगा नौ फीसद का ब्याज। पांच करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को भी मार्च व अप्रैल 2021 के लिए विलंब शुल्क व ब्याज के नियम में राहत।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Thu, 06 May 2021 07:56 AM (IST)Updated: Thu, 06 May 2021 07:56 AM (IST)
GST: कोरोना काल में जीएसटी की औपचारिकताओं से मिली राहत, जानिए कब तक गई  बढ़ाई तारीख
5 दिन देरी पर नहीं लगेगा विलंब शुल्क। प्रतीकात्मक फोटो

आगरा, जागरण संवाददाता। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण कई राज्यों में पूर्ण रूप से, तो कई जगह आंशिक लाकडाउन की स्थिति है। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कारोबारियों और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत कई औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उन्हें तय समय सीमा में छूट दी गई है।

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वर्तमान परिस्थिति ऐसी हैं कि कारोबार की सारी व्यवस्थाएं इस समय ठप पड़ी हैं।न तो अकाउंटेंट उपलब्ध है और न कर सलाकार।ऐसे में तमाम कारोबारियों और व्यापारियों ने सरकार से रियायत की गुहार लगाई थी। उसे सुनते हुए सरकार ने पांच करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले बड़े कारोबारियों को अप्रैल 2021 का जीएसटीआर-वन 26 मई 2021 तक भरने की रियायत दे दी है, जबकि पहले इसे 11 मई 2021 तक दाखिल करना था।जबकि ऐसे कारोबारियों को इसी अवधि का जीएसटीआर थ्रीबी 20 मई 2021 तक भरना होगा। इतना ही नहीं समय से थ्रीबी न भर पाने पर भी कारोबारियों को अगले 15 दिनों में इसे दाखिल करने पर कोई विलंब शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि देय कर पर ब्याज की दर नौ फीसद वार्षिक रहेगी।

यह भी दी राहत

पांच करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को भी मार्च व अप्रैल 2021 के लिए विलंब शुल्क व ब्याज के नियम में राहत दी गयी है।

वहीं समाधान योजना के कारोबारी वर्ष 2020-21 का वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर फोर) अब 31 मई 2021 तक दाखिल कर सकते हैं। पहले इसे भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 थी।

साथ ही वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही का जाबवर्क रिटर्न (आईटीसी-फोर) अब 31 मई 2021 तक भरा जा सकेगा, जबकि पहले इसकी अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2021 थी।

और मिलनी चाहिए रियायत

सीए सौरभ अग्रवाल का कहना है कि कोविड महामारी की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कारोबारियों व व्यापारियों को हालांकि राहत दी गयी है।लेकिन सरकार जीएसटी को सभी औपचारिकताएं आगामी तीन माह के लिए आगे बढ़ानी चाहिए क्योंकि वर्तमान में संक्रमण की स्थिति से जन-जीवन और कारोबार सबकुछ प्रभावित है। 


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