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Taxation: सरकार ने दी राहत, अब 31 दिसंबर तक करें आयकर रिटर्न फाइल

Taxation सरकार के राहत देने के बाद भी तमाम लोग आयकर विवरणी दाखिल करने से रह गए थे। हालांकि इस बार आयकर रिटर्न में जानकारियां भी काफी देनी है लिहाजा इस समय सीमा के बढ़ने से आयकरदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 02:59 PM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 02:59 PM (IST)
Taxation: सरकार ने दी राहत, अब 31 दिसंबर तक करें आयकर रिटर्न फाइल
इस समय सीमा के बढ़ने से आयकरदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

आगरा, जागरण संवाददाता। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ाते हुए करदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब तक रिटर्न फाइल न कर पाने वाले आयकरदाता इसे 31 दिसंबर 2020 तक दाखिल कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है।

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सीए पंकज जैन ने बताया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की सिफारिश पर मई में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आइटीआर दाखिल करने की समय सीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर की थी क्योंकि उस समय कोरोना संक्रमण का खतरा था। वहीं आकलन वर्ष 2019-20 के लिए देरी से या संशोधित आइटीआर दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई। कोरोना संकट के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा सरकार ने चौथी बार बढ़ाई है। इससे पहले, मार्च में समयसीमा 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 की गई थी। बाद में इसे 31 जुलाई 2020 तक और फिर 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया था। अब इसे 31 दिसंबर तक कर दिया गया है।

तमाम लोग रह गए थे शेष

सीए राकेश अग्रवाल ने बताया कि सरकार के राहत देने के बाद भी तमाम लोग आयकर विवरणी दाखिल करने से रह गए थे। हालांकि इस बार आयकर रिटर्न में जानकारियां भी काफी देनी है, लिहाजा इस समय सीमा के बढ़ने से आयकरदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। 


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