Shri Krishna JanamBhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में प्रतिवादियों को फिर नोटिस जारी
Shri Krishna JanamBhoomi Case मामले में प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन प्रतिवादी अदालत में हाजिर नहीं हुए।
आगरा, जागरण टीम। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में मांट निवासी गोपाल गिरी महाराज की ओर से दायर वाद पर गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में सुनवाई थी। प्रतिवादियों के अदालत में पेश न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने प्रतिवादियों को दोबारा नोटिस जारी करने का आदेश दिया। गोपाल गिरी ने अदालत में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद हटाकर पूरी जमीन ठाकुर केशवदेव को सौंपने की मांग की थी। इस मामले में प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन प्रतिवादी अदालत में हाजिर नहीं हुए। वादी के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि प्रतिवादियों के न आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने दोबारा नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।