खर्चे की अब फिक्र नहीं, इत्मीनान से भेजिए अपने लाड़ले को निजी स्कूल
31 मार्च तक किए जा सकेंगे आवेदन 10 अप्रैल को सत्यापन की सूची होगी अपलोड।
आगरा, जेएनएन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धन परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभिभावकों को आवेदन करना है और बच्चों को आठवीं तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। हर निजी स्कूल को कुल छात्र संख्या के 25 फीसद निर्धन छात्रों को दाखिला देना अनिवार्य है। इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे।
मैनपुरी शहर में सीबीएसई के अलावा यूपी बोर्ड और बेसिक से मान्यता प्राप्त दो दर्जन से ज्यादा स्कूल हैं। ऐसे स्कूलों में दाखिले के लिए 31 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। एक लाख सालाना आय वाले एससी- एसटी और बीसी के अलावा सामान्य जाति के परिवार के बच्चों को आरटीई (शिक्षा का अधिकार) योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन केवल एक ही स्कूल के लिए करना है। इस प्रक्रिया के तहत बच्चों को प्री-प्राइमरी से कक्षा एक तक में दाखिला दिया जाएगा। इसके बाद कक्षा आठ तक की पढ़ाई मुफ्त कराई जाएगी। कॉपी-किताब और स्टेशनरी आदि के लिए पांच हजार रुपये सालाना शासन की ओर से दिए जाएंगे। 10 अप्रैल तक आवेदनों का सत्यापन कर सूची अपलोड की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया निश्शुल्क है।
ऐसे करें आवेदन
दाखिल के लिए नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के आवेदन कर सकते हैं। नगर बीआरसी से आवेदन ले सकते हैं, इसके अलावा वेबसाइट आरटीई 25 डॉट यूपी एसडीसी डॉट इन पर भी आवेदन कर सकते हैं।
भेजे खाता संख्या
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विभाग को तीन सालों का बजट मिला है। आरटीई के जरिये प्रवेश लेने वाले छात्र और संबंधित कॉलेज अपने खाता संख्या विभाग में भेज दें, जिससे उनकी यह राशि 31 मार्च तक दी जा सकें।
डीके सिंह, समन्वयक प्रशिक्षण।
विभाग तीन साल में इस योजना में तीन सौ से ज्यादा गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिला चुका है। इस साल भी आवेदन मांगे गए हैं। इस साल भी बच्चों को गैर सहायतित स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा।
विजय प्रताप सिंह, बीएसए।