सांसद एसपी सिंह बघेल ने किया कोर्ट में सरेंडर, जानिए क्या है पूरा मामला Agra News
धारा 144 के उल्लंघन का था मामला। एसीजेएम कोर्ट में गुरुवार दोपहर किया समर्पण। तमाम भाजपा नेता रहे साथ। ये मामला वर्ष 2016 का है।
आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा के सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल और विधायक एत्मादपुर रामप्रताप सिंह चौहान ने गुरुवार दोपहर आगरा में एसीजेएम कोर्ट में समर्पण कर दिया। वर्ष 2016 में एत्मादपुर में लाउडस्पीकर एवं बैनर आदि लगाकर धरना-प्रदर्शन किए जाने पर एसडीएम के आदेश का उल्लंघन करने पर ये मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया भी आरोपित हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सांसद एसपी सिंह बघेल और विधायक रामप्रताप सिंह चौहान की जमानत मंजूर कर ली है।
गुरुवार दोपहर आगरा दीवानी परिसर में गहमागहमी रही। तीन साल पुराने मामले में सांसद एसपी सिंह बघेल, विधायक रामप्रताप सिंह चौहान व अन्य भाजपा नेता एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर करने को पहुंचे। मामला अप्रैल 2016 में दर्ज कराया गया था। एत्मादपुर में धारा-144 लागू होने के दौरान सांसद एसपी सिंह बघेल ने अपने 100-150 समर्थकों के साथ लाउडस्पीकर एवं बैनर लगाकर धरना दिया था। इसके लिए पूर्व अनुमति भी नहीं ली गई थी और एसडीएम एत्मादपुर के आदेश की अवज्ञा की गई थी। मामले में सांसद बघेल समेत 38 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। एडवोकेट हेमेंद्र शर्मा ने सांसद की ओर से अदालत में दलीलें पेश कीं। इस पर एसीजेएम-9 ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।