Liquor Shops in Agra: ताजनगरी में खुलने जा रही हैं शराब की दुकानें, लेकिन ये पाबंदियां रहेंगी लागू
आगरा में मंगलवार से शराब की दुकानें खोले जाने की अनुमति दी गई। बिना मास्क पहने नहीं ले पाएंगे शराब। मॉडल शॉप के अंदर बिठाकर शराब परोसे जाने पर लागू रहेगी रोक और बार भी नहीं खोले जा सकेंगे फिलहाल।
आगरा, जागरण संवाददाता। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए आंशिक कर्फ्यू में अब शराब की दुकानें भी खुलने जा रही हैं। आगरा प्रशासन ने मंगलवार सुबह से दुकानें खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि इन पर कुछ पाबंदियां लागू होंगी। बिना मास्क पहने अगर कोई व्यक्ति शराब खरीदने गया तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।
सोमवार शाम आगरा जिलाधिकारी पीएन सिंह ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार मंगलवार से समस्त थोक व फुटकर आबकारी अनुज्ञापन (बार को छोड़कर) प्रातः 10 बजे से दोपहर एक बजे तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। सभी दुकानों पर विक्रेताओं द्वारा मास्क अनिवार्य रूप से पहना जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए मदिरा विक्रय की जाएगी। प्रत्येक अनुज्ञापन पर सैनिटाइजर की उपलब्धता अनिवार्य होगी। मॉडल शॉप और देशी मदिरा दुकानों की कैंटीन फ़िलहाल संचालित नही की जाएंगी।
इधर आगरा लिकर एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल दुबे का कहना है कि शराब विक्रेताओं ने प्रशासन के माध्यम से शासन को प्रत्यावेदन भेजा है कि जितनी अवधि में दुकानें बंद रही हैं, उस दौरान की फीस माफ की जाए। साथ ही बीच में इंटरनेट मीडिया पर शराब पर कोविड सेस लगाए जाने से दाम बढ़ने की बात का भी उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि शासन ने केवल 90 मि.ली. के नए पैक पर ये शुल्क लगाया है। अन्य पर पुरानी ही दरें लागू रहेंगी।
कंटेनमेंट जोन की बंद रहेंगी दुकानें : कोविड मरीजों के चलते अगर कहीं पर कंटेनमेंट जोन बना हुआ है तो ऐसी दशा में 60 मीटर के दायरे में आने वाली दुकानें नहीं खुलेंगी।