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Agra Court: आगरा दीवानी में वादकारियों और अधिवक्ताओं की मदद को विधिक सहायता हेल्प डेस्क गठित

जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर किए जारी। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्वत के निर्देशन में हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। इस पर दो लोग नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 8126885961 औरा 7906316128 हैं।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Wed, 28 Apr 2021 08:48 AM (IST)Updated: Wed, 28 Apr 2021 08:48 AM (IST)
Agra Court: आगरा दीवानी में वादकारियों और अधिवक्ताओं की मदद को विधिक सहायता हेल्प डेस्क गठित
आगरा दीवानी परिसर में विधिक सहायता हेल्‍प डेस्‍क शुरू कर दी गई है।

आगरा, जागरण संवाददाता। महामारी के मद्देनजर दीवानी परिसर में विधिक सेवा प्राधिकरण ने हेल्प डेस्क का गठन किया है। हेल्प डेस्क का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता प्रदान कराना है। इससे वादकारियों और अधिवक्ताओं को भी मदद मिल सकेगी। मंगलवार को हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुमित चौधरी की सूचना के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी निर्देश के अनुपालन में जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्वत के निर्देशन में हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। इस पर आशीष पाल और ललित द्विवेदी नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 8126885961 औरा 7906316128 हैं। इन नंबरों पर जरूरतमंद लोग संपर्क कर सकते हैं। उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए सुझाव और जानकारी दी जाएगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ईमेल आइडी dlsaagra@gmail.com भी संचालित की जा रही है। इसके साथ ही अन्य सूचना और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए फेसबुक पर एक पेज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथारिटी, आगरा-डीएलएसए बनाया गया है। लोग विधिक सहायता के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के हेल्पलाइन नंबर 1800 419 0234 और राष्ट्रीय विधिक सेवा नंबर 15100 भी संपर्क कर सकते हैं। अपने मुकदमे की अग्रिम तारीख और उसका स्टेटस जानने के लिए घर बैठे ई-कोर्ट एप का प्रयोग कर सकते हैं। ई-कोर्ट एप एंड्रायड और आइओएस दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध है।

सुबह 10:30 से दोपहर 2:30 बजे तक ही होगा न्यायिक कार्य

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर जिला जज ने स्पष्ट किया कि अदालतों सुबह 10:30 से दोपहर 2:30 बजे तक ही आवश्यक कार्य होगा। जिला जज द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दिया कि अदालतों में सुबह 10:30 से दोपहर 2:30 बजे तक ही अति आवश्यक न्यायिक कार्य किए जाएंगे। दीवानी परिसर में वादकारियों और पक्षकारों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वहीं न्यायालय अग्रिम आदेश तक शनिवार व रविवार को सैनिटाइजेशन के लिए बंद रहेंगे। 


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