Leather Park in Agra: अब आगरा में लेदर पार्क पर फंसा नया पेच, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये आदेश
Leather Park in Agra सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता को तीन माह में रिपोर्ट जमा करने को कहा। उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम ने मांगी है निर्माण के लिए अनुमति। मुख्य न्यायाधीश एसए. बोबडे न्यायाधीश एएस. बोपन्ना और न्यायाधीश वी. सुब्रमनियन की बेंच ने याचिका पर आनलाइन सुनवाई की।
आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा में लेदर पार्क के निर्माण पर नया पेच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने पर्यावरणविद अधिवक्ता एमसी मेहता को तीन माह में निरीक्षण कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआइडीसी) ने किरावली के महुअर में लेदर पार्क के निर्माण की अनुमति मांगने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। मुख्य न्यायाधीश एसए. बोबडे, न्यायाधीश एएस. बोपन्ना और न्यायाधीश वी. सुब्रमनियन की बेंच ने याचिका पर बुधवार को आनलाइन सुनवाई की। बेंच ने पर्यावरणविद अधिवक्ता एमसी मेहता के अनुरोध पर उन्हें तीन माह का समय आगरा में प्रमुख नालाें, जलाशयों और प्रस्तावित लेदर पार्क का निरीक्षण करने के लिए दिया, जिससे कि वो स्थानीय अधिकारियों के साथ वार्ता कर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में जमा कर सकें। इस याचिका पर अब तीन माह बाद सुनवाई होगी।
फरवरी में आगरा आए थे मेहता
पर्यावरणविद अधिवक्ता एमसी मेहता इससे पूर्व छह व सात फरवरी को दो दिवसीय दौरे पर आगरा आए थे। उन्होंने आगरा किला के सामने यमुना में गिरते नाले, कुबेरपुर लैंडफिल साइट्स, धांधूपुरा स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कीठम का दौरा किया था। इसके बाद मेहता दो रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर चुके हैं।
सीईसी दे चुकी है रिपोर्ट
सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीईसी) लेदर पार्क के लिए रिपोर्ट दे चुका है। आगरा के शबी हैदर जाफरी ने इस पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। इस पर 29 जनवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लेदर पार्क में यथास्थिति का आदेश किया था।