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हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं बनी तो जल्‍दी करें, जुर्माने से बचा जा सकता है ऐसे

नंबर प्लेट के अंत में है शून्य एक एवं व्यावसायिक वाहनों के लिए निकल चुकी है समय सीमा। इन नंबरों के वाहनों पर यदि हाई सिक्‍योरिटी नंबर नहीं लगी मिली तो होगा चालान। वेबसाइट पर किया जा सकता है नंबर प्‍लेट के लिए आवेदन। घर पर ही लगाने की सुविधा।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Thu, 25 Nov 2021 12:48 PM (IST)Updated: Thu, 25 Nov 2021 12:48 PM (IST)
हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं बनी तो जल्‍दी करें, जुर्माने से बचा जा सकता है ऐसे
हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

आगरा, जागरण संवाददाता। व्यावसायिक वाहनों और निजी वाहन के पंजीकृत नंबर के अंत में शून्य और एक अंक वालों के लिए हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो चुकी है। इन वाहनों पर परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल कार्रवाई करने को तैयार है, तो परिवहन विभाग कार्यालय में भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अगर नंबर प्लेट के लिए आवेदन रसीद होगी तो वाहनों काे राहत दी जा रही है। अन्य निजी वाहनों के लिए तो वाहन नंबर की अंतिम संख्या के अनुसार वर्ष 2022 तक की तिथियां निर्धारित की गई है

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जिले में पंजीकृत 11 लाख वाहनों में से अभी तक 20 फीसद ने ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई है। शासन ने गत वर्ष हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अनिवार्यता की थी, लेकिन नई प्लेट की उपलब्धता में आ रही मुश्किल के कारण अतिरिक्त समय दिया गया था। वहीं व्यावसायिक वाहनों के लिए 30 सितंबर तो पंजीकृत नंबर का अंतिम अंक शून्य और एक वाले वाहनों की हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित थी। अब इन वाहनों को नई प्लेट नहीं लगवा वाहन संचालन पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

वहीं अंतिम पंजीकृत अंक दो से नौ वाले वाहनों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित है। इन वाहनों को फरवरी से लेकर नवंबर 2022 तक का अवसर है।

प्लेट पर लगे होलोग्राम में दर्ज होता है डाटा

नंबर प्लेट पर वाहन के नंबर के साथ ही प्लेट का नंबर दर्ज होता है। साथ ही एक होलोग्राम लगा होता है, जिसमें इंजन, चेसिस नंबर दर्ज होता है। इसको रीड कर वाहन की समस्त डिटेल जानी जा सकती है।

स्नैप-आन लाक बनाते वाहन को सुरक्षित

हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट में साधारण बोल्ट की जगह पर स्नैप-आन लाक लगा होता है। इसको पेचकस, प्लास से खोला नहीं जा सकता। अगर कोशिश की जाती है, तो प्लेट टूट जाती है। ऐसे में वाहन चोरी होने या नंबर प्लेट बदल अपराध करने वालों पर लगाम लगेगी। दोबारा लगवाने के लिए वाहन संबंधी सभी कागज उपलब्ध कराने होंगे।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

वाहन स्वामी निर्धारित वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भुगतान करने और वाहन कंपनी के डीलर को चुनने की स्वतंत्रता भी उपलब्ध है। आवेदन के 15 से 20 दिन के अंदर प्लेट तैयार हो जाती है, जिसे संबंधित डीलर से लगवा सकते हैं।

कंपनियों का है अलग-अलग शुल्क

निर्माणदायी संस्था हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट का निर्माण करती है। संस्था ने डीलर नियुक्त कर रखे हैं। वहीं वाहन कंपनियों ने इसके लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित कर रखा है। दोपहिया वाहनों के लिए ये शुल्क 367 से 428 रुपये तक निर्धारित है। वहीं चार पहिया वाहनों के लिए 670 से 815 रुपये तक निर्धारित हैं।

एक अक्टूबर से व्यावसायिक वाहनों के लिए और नंबर प्लेट के अंत में शून्य एवं एक अंक वाले वाहनों के लिए 16 नवंबर से हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता हो गई है। इन वाहनों का कोई कार्य कार्यालय में नहीं किया जा रहा है। जिन वाहन स्वामियों ने प्लेट बनवाने के लिए आवेदन कर दिया है, उनको रसीद देख राहत दी जा रही है। अन्य वाहनों के लिए अनिवार्यता तिथियां निर्धारित हैं।

अनिल कुमार, एआरटीओ प्रशासन

ये है वेबसाइट

siam.in


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