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ADA: आगरा में पांच साल में एक भी नहीं जमा की किस्त तो भूखंड का आवंटन होगा निरस्त

एडीए तैयार कर रहा है डिफाल्टर बकायेदारों की सूची। अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी कार्रवाई। शास्त्रीपुरम कालिंदी विहार सहित अन्य योजनाओं में तीन हजार आवंटियों पर 414 करोड़ रुपये की है बकायेदारी। एडीए से भूखंड या फिर फ्लैट लेने वाले लोगों को ब्याज में कोई माफी नहीं मिलेगी।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sat, 31 Jul 2021 04:44 PM (IST)Updated: Sat, 31 Jul 2021 04:44 PM (IST)
ADA: आगरा में पांच साल में एक भी नहीं जमा की किस्त तो भूखंड का आवंटन होगा निरस्त
एडीए ऐसे डिफाल्टर बकायेदारों की सूची तैयार कर रहा है।

आगरा, जागरण संवाददाता। अगर आपने आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) से कोई भी भूखंड या फिर फ्लैट लिया है। पांच साल से एक भी किसत जमा नहीं की है तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। एडीए ऐसे डिफाल्टर बकायेदारों की सूची तैयार कर रहा है। अगस्त के दूसरे सप्ताह से बकायेदारों पर कार्रवाई शुरू होगी।

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एडीए की ताजनगरी फेज-प्रथम और द्वितीय, शास्त्रीपुरम, कालिंदी विहार, जवाहर नगर, अशोक नगर में फ्लैट सहित अन्य आवासीय और व्यावसायिक योजनाएं हैं। इन योजनाओं में तीन हजार आवंटी ऐसे हैं जिन पर 414 करोड़ रुपये की बकायेदारी है। नोटिस देने के बाद भी पैसा जमा कराने नहीं आ रहे हैं। कोविड संक्रमण के बाद पैसा जमा कराने वाले आवंटियों की रफ्तार और भी धीमी हो गई। एडीए उपाध्यक्ष डा. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि पांच साल से एक भी किस्त जमा न कराने वाले स्वामियों का आवंटन निरस्त किया जाएगा।

नहीं माफ किया जा सकता ब्याज

एडीए से भूखंड या फिर फ्लैट लेने वाले लोगों को ब्याज में कोई माफी नहीं मिलेगी। मूलधन के साथ ही ब्याज भी अदा करना पड़ेगा।


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