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मानकों पर परखे जाएंगे हॉस्पिटल और लैब

आगरा: स्वास्थ्य विभाग द्वारा हॉस्पिटल, क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब को मानकों पर खरा उतरने के बाद ही नवनीकरण के पंजिकरण होंगे। स्वास्थ्य विभाग करेगा जांच।

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 May 2018 03:55 PM (IST)Updated: Sun, 20 May 2018 03:55 PM (IST)
मानकों पर परखे जाएंगे हॉस्पिटल और लैब
मानकों पर परखे जाएंगे हॉस्पिटल और लैब

आगरा(जागरण संवाददाता): स्वास्थ्य विभाग द्वारा हॉस्पिटल, क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब को मानकों पर परखा जाएगा। विभाग की टीम हॉस्पिटल की जांच करेगी। संचालकों द्वारा दर्ज कराए ऑनलाइन ब्योरा से सुविधाओं का मिलान किया जाएगा। मानक पूरे न होने पर नोटिस देने के बाद पंजीकरण निरस्त किया जाएगा।

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हाईकोर्ट के आदेश पर निजी हॉस्पिटल, क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब का हर साल 30 अप्रैल तक पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाना है। इसके लिए हॉस्पिटल, क्लीनिक संचालकों से ऑनलाइन ब्योरा मांगा गया था। इसमें हॉस्पिटल में बेड, तैनात डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सुविधाएं शामिल हैं। इस बार एक डॉक्टर के नाम से एक ही हॉस्पिटल का पंजीकरण किया गया है। इस तरह जिले में 1092 हॉस्पिटल, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब के पंजीकरण का नवीनीकरण हुआ है। सीएमओ डॉ. मुकेश वत्स ने बताया कि हॉस्पिटल संचालकों द्वारा दिए गए ऑनलाइन ब्योरा से ही नवीनीकरण कर दिया गया है। डॉक्टरों की टीम गठित की जा रही है, यह टीम मानकों को देखेगी। कमी मिलने पर नोटिस दिया जाएगा। संतोषजनक जवाब न देने पर पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। थानों में भेजी जा रही सूची

स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर थाने के हिसाब से पंजीकृत हॉस्पिटल और क्लीनिक की सूची तैयार कराई जा रही है। इसे थाने में भेजा जाएगा, पुलिस की मदद से उस थाना क्षेत्र में चल रहे अपंजीकृत हॉस्पिटल और क्लीनिक की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम अवैध हॉस्पिटल को सील करेगी, हॉस्पिटल संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम अवैध हॉस्पिटल को सील करेगी, हॉस्पिटल संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।


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