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Shri Krishna JanamBhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में हिंदू महासभा ने दिया पक्षकार बनने को प्रार्थना पत्र

Shri Krishna JanamBhoomi Case अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने 22 दिसंबर को अदालत में वाद दायर किया था। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को देने की मांग की है।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Tue, 09 Feb 2021 05:21 PM (IST)Updated: Tue, 09 Feb 2021 05:21 PM (IST)
जन्मस्थान मामले में अदालत ने 19 फरवरी को सुनवाई के लिए तिथि तय की है।

आगरा, जेएनएन। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर वाद में मंगलवार को अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी अदालत में प्रार्थना पत्र देकर पक्षकार बनने की अपील की है। इस मामले में अदालत ने 19 फरवरी को सुनवाई के लिए तिथि तय की है।

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बताते चलें कि अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने 22 दिसंबर को अदालत में वाद दायर किया था। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को देने की मांग की है। इस मामले में अदालत में सुनवाई के लिए अदालत ने 19 फरवरी की तारीख तय की है। इधर, मंगलवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने भी सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें दिनेश शर्मा ने कहा है कि अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना देश-विदेश में हिंदुत्व की भावना फैलाने के लिए हुई थी। हिंदुत्व के सिद्धांतों को बचाने और भारत तथा विदेशों में मंदिरों की देखभाल करने व सुरक्षा का दायित्व महासभा पर है। दिनेश शर्मा ने कहा कि वह खुद भी वैष्णव हिंदू और भगवान श्रीकृष्ण के भक्त हैं। ऐसे में हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष और भगवान के भक्त होने की हैसियत से इस वाद में पक्षकार बनना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र रिसीव करने के बाद अदालत ने 19 फरवरी को सुनवाई के लिए तारीख तय की है। बताते चलें कि महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर मूल वाद की सुनवाई भी 19 फरवरी को होनी है। 


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