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High Court Bench: इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के मुकदमे में 23 सितंबर को होगी सुनवाई

आरपीएफ कैंट थाने पर वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रबंधक राजा मंडी ने दर्ज कराया था मुकदमा। उच्च न्यायालय खंडपीठ आंदोलन में वकीलों के साथ राजा मंडी स्टेशन पर रोकी थी रेल। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की कोर्ट में चल रही है सुनवाई।

By Nirlosh KumarEdited By: Published: Sun, 19 Sep 2021 02:58 PM (IST)Updated: Sun, 19 Sep 2021 02:58 PM (IST)
High Court Bench: इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के मुकदमे में 23 सितंबर को होगी सुनवाई
विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की कोर्ट में चल रही है सुनवाई।

आगरा, जागरण संवाददाता। उच्च न्यायालय खंडपीठ आंदोलन में वकीलों के साथ 11 साल पहले राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन और ट्रेन रोकने के मामले में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया पर चल रहे मुकदमे में अगली सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी। सांसद के मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की अदालत में चल रही है।

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उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना आंदोलन के दौरान 26 सितंबर, 2009 को वकीलों ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। मामले में तत्कालीन स्टेशन प्रबंधक राजा मंडी इंद्रवीर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें 26 सितंबर की सुबह 8:45 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक रेल ट्रैक पर उतरकर रेलों का आवागमन रोकने का आरोप है। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया, पूर्व विधायक चौधरी बाबूलाल के नेतृत्व में वकीलों द्वारा रेलों को रोकने का आरोप है। मुकदमे में कठेरिया व चौधरी बाबूलाल के अलावा कांग्रेस नेत्री इंदिरा वर्मा, उच्च न्यायालय खंडपीठ संघर्ष समिति के संयोजक केडी शर्मा, सचिव अरुण सोलंकी, वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर शैलराज सिंह आदि को नामजद किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता केडी शर्मा का निधन हो चुका है।

उक्त मुकदमे में भाजपा सांसद की पत्रावली अन्य आरोपितों से पृथक कर दी गई थी। सांसद ने गुरुवार को अदालत में प्रस्तुत होकर अपने बयान दर्ज कराए। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट नीरज गौतम ने मुकदमे की अगली सुनवाई 23 सितंबर नियत की है।

जानलेवा हमले आरोपित की जमानत स्वीकृत

जिला जज ने जानलेवा हमले के आरोपित मोनू ठाकुर उर्फ रजत की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत करते हुए उसकी रिहाई के आदेश दिए। लोहामंडी थाने में 25 जुलाई, 2021 को पंकज यादव ने मुकदमा दर्ज कराया था। पंकज का आरोप है कि वह घर के सामने बैठे थे। इसी दौरान मोनू ठाकुर समेत बाइक सवार आठ-दस लोग वहां पहुंचे। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे जान से मारने का प्रयास किया। आरोपित के साथियों ने वादी के सिर पर तमंचे की बट से प्रहार करके घायल कर दिया।


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