Shri Krishna JanamBhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सुनवाई अब 30 को, वक्फ बोर्ड को फिर नोटिस
Shri Krishna JanamBhoomi Case महेंद्र प्रताप ने 23 दिसंबर को वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को देने की मांग की थी। जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह ने सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है।
आगरा, जेएनएन। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 30 जुलाई की तारीख तय की है।
महेंद्र प्रताप ने 23 दिसंबर को वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को देने की मांग की थी। इस मामले में प्रतिवादी श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेट और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अदालत ने नोटिस जारी किए थे। इस मामले में वक्फ बोर्ड ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया था, इस पर शुक्रवार को अदालत ने वक्फ बोर्ड को फिर नोटिस जारी किए। पिछली तारीखों में ईदगाह कमेटी ने जवाब दाखिल कर प्लेसस आफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा था कि मस्जिद को हटाया नहीं जा सकता। इस पर शुक्रवार को प्रतिवादी महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वर्शिप एक्ट उन मामले में लागू नहीं होता है, जिसमें 15 अगस्त 1947 के पहले कोई विवाद चलता हो। वादी का तर्क सुनने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह ने आगे की सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है।